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विधायक खरीद फरोख्त मामले में संजय जैन की जमानत अर्जी खारिज

विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में आरोपी संजय जैन की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है. एसीबी ने आरोपी को जेल से गत 6 अगस्त को गिरफ्तार किया. मामले में एसओजी क्षेत्राधिकार के आधार पर अदालत में एफआर पेश कर चुकी है.

Sanjay Jain bail application rejected,  ACB Special Court
संजय जैन की जमानत अर्जी खारिज
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Published : Aug 25, 2020, 7:03 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी संजय जैन को जमानत पर रिहा करने से इनकार करते हुए उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में एसओजी एफआर लगा चुकी है. वहीं प्रकरण में उसे बिचौलिया बताकर गिरफ्तार किया गया है. जबकि अन्य किसी को गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं किया जा रहा. इसके अलावा एसीबी के पास उसके खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

पढ़ें- जयपुर: नायब तहसीलदार ने पकड़ी फर्जी महिला तहसीलदार

जिसका विरोध करते हुए एसीबी की ओर से कहा गया कि प्रकरण में जांच लंबित है. यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि एसओजी ने आरोपी को गत 17 जुलाई को गिरफ्तार किया था. वहीं, एसीबी ने आरोपी को जेल से गत 6 अगस्त को गिरफ्तार किया. मामले में एसओजी क्षेत्राधिकार के आधार पर अदालत में एफआर पेश कर चुकी है.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी संजय जैन को जमानत पर रिहा करने से इनकार करते हुए उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में एसओजी एफआर लगा चुकी है. वहीं प्रकरण में उसे बिचौलिया बताकर गिरफ्तार किया गया है. जबकि अन्य किसी को गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं किया जा रहा. इसके अलावा एसीबी के पास उसके खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

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जिसका विरोध करते हुए एसीबी की ओर से कहा गया कि प्रकरण में जांच लंबित है. यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि एसओजी ने आरोपी को गत 17 जुलाई को गिरफ्तार किया था. वहीं, एसीबी ने आरोपी को जेल से गत 6 अगस्त को गिरफ्तार किया. मामले में एसओजी क्षेत्राधिकार के आधार पर अदालत में एफआर पेश कर चुकी है.

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