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विधायक खरीद-फरोख्त मामले में आरोपी संजय जैन को मिली जमानत - rajasthan highcourt

विधायक खरीद-फरोख्त मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी संजय जैन को जमानत दे दी है. यह आदेश न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने दिए.

Sanjai jain gets bail, mla horse trading accused get bail
आरोपी संजय जैन को मिली जमानत
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Published : Sep 15, 2020, 6:51 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी संजय जैन को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश संजय जैन की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिए.

ऑडियो क्लिप के आधार पर हुई थी गिरफ्तारी

जमानत अर्जी में अधिवक्ता वीआर बाजवा ने अदालत को बताया कि एसीबी ने सिर्फ ऑडियो क्लिप के आधार पर याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया था. इसके अलावा प्रकरण में ना तो गजेंद्र सिंह और ना ही भंवर लाल शर्मा से पूछताछ की गई और ना ही उन्हें आरोपी बनाया गया. इसके अलावा याचिकाकर्ता लोक सेवक की श्रेणी में भी नहीं आता है.

पढ़ें- अलवर: आयकर विभाग के कर्मचारियों ने डीपीसी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

याचिका में यह भी कहा गया कि कांग्रेस में चल रहा राजनीतिक विवाद खत्म हो गया है. वहीं किसी भी विधायक ने एसीबी में खरीद-फरोख्त के संबंध में बयान नहीं दिए हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

एसओजी ने भी पेश की थी रिपोर्ट

गौरतलब है कि मामले में पहले एसओजी ने प्रकरण दर्ज किया था. वहीं एसओजी की ओर से क्षेत्राधिकार के आधार पर निचली अदालत में एफआर पेश की गई. दूसरी ओर समान मामले में एसीबी में दर्ज एफआईआर में एसीबी ने आरोपी संजय जैन को गिरफ्तार किया था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी संजय जैन को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश संजय जैन की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिए.

ऑडियो क्लिप के आधार पर हुई थी गिरफ्तारी

जमानत अर्जी में अधिवक्ता वीआर बाजवा ने अदालत को बताया कि एसीबी ने सिर्फ ऑडियो क्लिप के आधार पर याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया था. इसके अलावा प्रकरण में ना तो गजेंद्र सिंह और ना ही भंवर लाल शर्मा से पूछताछ की गई और ना ही उन्हें आरोपी बनाया गया. इसके अलावा याचिकाकर्ता लोक सेवक की श्रेणी में भी नहीं आता है.

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याचिका में यह भी कहा गया कि कांग्रेस में चल रहा राजनीतिक विवाद खत्म हो गया है. वहीं किसी भी विधायक ने एसीबी में खरीद-फरोख्त के संबंध में बयान नहीं दिए हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

एसओजी ने भी पेश की थी रिपोर्ट

गौरतलब है कि मामले में पहले एसओजी ने प्रकरण दर्ज किया था. वहीं एसओजी की ओर से क्षेत्राधिकार के आधार पर निचली अदालत में एफआर पेश की गई. दूसरी ओर समान मामले में एसीबी में दर्ज एफआईआर में एसीबी ने आरोपी संजय जैन को गिरफ्तार किया था.

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