जोधपुर. रॉबर्ट वाड्रा व उसकी मां मौरीन वाड्रा को लेकर चल रहे मामले की याचिका पर गुरुवार को जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में सुनवाई हुई. 2 बजे होनी थी लेकिन वाड्रा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने पहले ही कोर्ट में पहुंचकर 5 नवंबर की तारीख ले ली और उसके बाद 2 बजे कोर्ट पहुंचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर डी रस्तोगी ने समय से पहले सुनवाई को लेकर जोरदार बहस की.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप तक लगाया इसके अलावा एक प्रार्थना पत्र भी दायर किया गया जिसमें पूछा गया है कि किन कारणों के चलते इस मामले को 2 बजे से पहले सुना गया. जस्टिस मनोज गर्ग ने 24 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई तय की है अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने 24 अक्टूबर को ही अंतिम बहस शुरू करने की मांग रखी है. तब तक रॉबर्ट वाड्रा वह मौरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर भी रोक जारी रहेगी.
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इससे पहले 2 बजे कोर्ट पहुंचे अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल आरडी रस्तोगी इस पर कड़ी आपत्ति जताई की जब पिछली सुनवाई के कोर्ट के आर्डर और कॉज लिस्ट में स्पष्ट 2 बजे का समय तय है तो इस मामले को 2 बजे से पहले क्यों सुना गया. उन्होंने कहा कि मामले को सुनने से पहले उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई और उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के अधिवक्ताओं पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया.
कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की ओर से जबरदस्त बहस हुई. वहीं सहायक सॉलिसिटर जनरल भानु प्रकाश बोहरा ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि जब इस मामले में कोर्ट ने 2 बजे का समय मुकर्रर किया हुआ था तो किन कारणों से इस मामले को पहले सुना गया. इस पर कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा के अधिवक्ताओं से इसका जवाब मांगा जिसके लिए उन्होंने जवाब देने के लिए समय देने की मांग की.
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कोर्ट में अब 24 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई मुकर्रर की है. 24 अक्टूबर को रॉबर्ट वाड्रा के अधिवक्ताओं की ओर से सहायक सॉलिसिटर जनरल की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र पर जवाब देना होगा. वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने उसी दिन मामले पर अंतिम बहस शुरू करने की भी बात रखी है. अगली सुनवाई तक वाड्रा व उनके पार्टनर्स की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी.