जयपुर. राजधानी के शास्त्रीनगर इलाके में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद क्षेत्र में फैले तनाव को देखते हुए जयपुर कमिश्नरेट के 13 पुलिस थाना क्षेत्रों में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह प्रतिबंध बुधवार सुबह 10 बजे तक रहेगा. संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने इसका आदेश जारी किया है.
आदेश के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के 13 थानों में 2G, 3G, 4G मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज, बल्क एसएमएस, एमएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, टि्वटर और सोशल मीडिया सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इंटरनेट पर यह प्रतिबंध 2 जुलाई को दोपहर 2 बजे से 3 जुलाई बुधवार को सुबह 10:00 बजे तक अस्थाई रूप से रहेगा. वॉइस कॉल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर प्रतिबंध नहीं रहेगा.
संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने बताया कि इंटेरनेट पर प्रतिबंध रामगंज, गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, संजय सर्किल, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, लालकोठी, आदर्श नगर और सदर थाना क्षेत्र में लगाया गया है. सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने के निर्देश भी दिए गए हैं. यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.