जयपुर. प्रदेश में कोरोना संक्रमण (Corona cases in Rajasthan) की रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी है. जहां प्रदेश में पहले एक दिन में 10 हजार से अधिक कोरोना के नए केस सामने आ रहे थे तो वहीं अब यह संख्या एक हजार के आसपास ही है. ऐसे में सरकार ने भी राहत की सांस ली है और उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी कर धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दे सकती है.
गृह विभाग ने की तैयारी
अनलॉक-3 की नई संशोधित गाइडलाइन गृह विभाग ने तैयार कर ली है जिसे मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है. माना जा रहा है कि अगले एक दो दिन में मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक बुला सकते है जिसके बाद कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के सुझाव के साथ अनलॉक-3 की गाइडलाइन को मंजूरी दी जा सकती है. नई गाइडलाइन में शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खोले जाने की संभावना है. इसके अलावा 70 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रदेशभर में मल्टीप्लेक्स, सिनेमा घर, पार्क और दफ्तर भी खोलने की अनुमति मिल सकती है.
पढ़ेंः अरुण सिंह ने शुरू की गहलोत सरकार को घेरने की तैयारी, पूनिया ने फिर जताई मध्यावधि चुनाव की आशंका
वीसी में सीएम ने लिए सुझाव
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो दिन पहले वीसी के माध्यम से विभिन वर्गों के साथ जुड़े थे जिसमें उन्होंने अनलॉक से संबंधित सुझाव मांगे थे. मुख्यमंत्री गहलोत अब जल्द ही कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाकर लॉकडाउन में छूट पर सुझाव लेंगे और नई गाइडलाइन जारी करेगें. माना जा रहा है कि बुधवार या गुरुवार को कैबिनेट बैठक बुलाई जा सकती है नई संशोधित गाइडलाइन में सरकार प्रदेशवासियों को अब और रियायत देने जा रही है. हालांकि यह सभी रियायत है कोविड प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ दी जाएगी.
शर्तों के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल!
पिछले ढाई महीनों से बंद धार्मिक स्थल को खोलने की भी तैयारी सरकार ने कर ली है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को धर्म गुरुओं के साथ हुई बैठक में भी धार्मिक स्थल खोलने के संकेत दिए थे. लिहाजा सरकार की नई संशोधित गाइडलाइन में धार्मिक स्थलों को शर्तों के साथ खोलने की तैयारी है. नई गाइडलाइन के तहत सरकार अगर मंदिर खोलने का फैसला लेती है तो धार्मिक स्थलों में एक साथ 5 से ज्यादा लोगों को पूजा अर्चना की अनुमति नहीं होगी, साथ ही धार्मिक स्थलों पर भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी.
पढ़ें- दरिंदगी की हदें पार : पुष्कर में 11 साल की मासूम की पत्थरों से कुचलकर हत्या, ज्यादती की आशंका
कोविड प्रोटोकॉल के तहत खुलेंगे सिनेमा घर
अनलॉक-3 की नई गाइडलाइन के तहत सरकार मल्टीप्लेक्स, सिनेमा घर और स्विमिंग पूल को भी खोलने की अनुमति दे सकती है. जिसके तहत सिनेमा घर संचालकों को कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एक निर्धारित संख्या में लोगों को बैठाने की अनुमति होगी.
6 बजे तक खुलेंगे दफ्तर
सरकार अनलॉक-3 की नई गाइडलाइन के तहत सरकारी और प्राइवेट ऑफिस को खोलने की समय सीमा बढ़ा सकती है. अनलॉक-3 की नई गाइडलाइन आने के बाद ये ऑफिस अपने 70 फीसदी कर्मचारी के साथ शाम 6 बजे तक काम कर सकते हैं. अभी प्रदेश में शाम 4 बजे तक ही सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खोलने की अनुमति है.
शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे बाजार
अनलॉक-3 की नई गाइडलाइन में सरकार के जरिए सरकार व्यापारियों को राहत देने की तैयारी में है इसके लिए सरकार मार्केट खोलने की समय सीमा बढ़ाकर शाम 7 बजे तक कर सकती है. फिलहाल प्रदेश में बाजार और खाद्य सामग्री की दुकानें खोलने का समय शाम 5 बजे तक ही है.
वीकेंड कर्फ्यू में मिल सकती है छूट
अनलॉक-3 की नई गाइडलाइन में सरकार वीकेंड कर्फ्यू वाले दिन यानी रविवार को भी बाजार खोलने की अनुमति दे सकती है. ऐसी संभावना है कि रविवार को वीकेंड कर्फ्यू वाले दिन सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक बाजार खुले रह सकते हैं.
शादी समारोह में 50-50 लोगों की छूट
सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो 30 जून के बाद प्रदेश में शादी समारोह पर से रोक हट सकती है. वहीं नई संशोधित गाइडलाइन में शादी समारोह में भी 50 लोगों के शामिल होने की छूट देने की बात कही जा रही है. वर-वधु पक्ष के दोनों तरफ से 50-50 लोग यानी शादी में अब कुल 100 लोग शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा बैंड-बाजा और हलवाई की छूट भी रहेगी. हालांकि शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और शादी समारोह की पूर्व में एसडीएम को सूचना देने की बात भी कही जा रही है.