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तबादला रद्द करने के बावजूद शिक्षक को एपीओ क्यों किया: अधिकरण

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने निर्वाचन आयोग की ओर से शिक्षक के तबादला आदेश रद्द किए जाने के बाद भी एपीओ करने के मामले में राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है.

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Published : Sep 23, 2021, 7:53 PM IST

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण,  तबादला आदेश,  निर्वाचन आयोग, Rajasthan Civil Service appellate tribunal, transfer order,  Election Commission
आरसीएसएटी ने मांगा जवाब

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने अपीलार्थी द्वितीय श्रेणी शिक्षक के पद पर दूसरे शिक्षक के किए गए तबादला आदेश को निर्वाचन आयोग की ओर से रद्द करने के बावजूद अपीलार्थी शिक्षक को एपीओ करने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अधिकरण ने अपीलार्थी को रिलीव करने पर रोक लगा दी है. अधिकरण ने यह आदेश अल्पना शर्मा की अपील पर दिए हैं.

अपील में अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी कोटा के केशवपुरा स्कूल में विज्ञान विषय की शिक्षिका है. स्कूल में इस विषय के लिए एक शिक्षक का पद ही स्वीकृत है. वहीं विभाग ने गत 14 अगस्त को विज्ञान विषय के ही दूसरे शिक्षक का यहां तबादला कर दिया. तबादला आदेश में कहा गया कि पूर्व में तैनात शिक्षक को एपीओ कर दिया जाए.

पढ़ें: प्रतिबंधित दवाओं से जुड़े मामले में मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने स्व प्रेरणा से लिया प्रसंज्ञान

वहीं निर्वाचन आयोग ने 18 अगस्त को आदेश जारी कर 14 अगस्त के तबादला आदेश को रद्द कर दिया. इसके बावजूद राज्य सरकार ने 11 सितंबर को पुराने तबादला आदेश को पुनर्जीवित कर अपीलार्थी को रिलीव कर एपीओ कर दिया. अपील में कहा गया कि नियमानुसार विभाग को नए सिरे से आदेश जारी करना चाहिए था. एक बार आदेश रद्द होने के बाद उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने अपीलार्थी द्वितीय श्रेणी शिक्षक के पद पर दूसरे शिक्षक के किए गए तबादला आदेश को निर्वाचन आयोग की ओर से रद्द करने के बावजूद अपीलार्थी शिक्षक को एपीओ करने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अधिकरण ने अपीलार्थी को रिलीव करने पर रोक लगा दी है. अधिकरण ने यह आदेश अल्पना शर्मा की अपील पर दिए हैं.

अपील में अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी कोटा के केशवपुरा स्कूल में विज्ञान विषय की शिक्षिका है. स्कूल में इस विषय के लिए एक शिक्षक का पद ही स्वीकृत है. वहीं विभाग ने गत 14 अगस्त को विज्ञान विषय के ही दूसरे शिक्षक का यहां तबादला कर दिया. तबादला आदेश में कहा गया कि पूर्व में तैनात शिक्षक को एपीओ कर दिया जाए.

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वहीं निर्वाचन आयोग ने 18 अगस्त को आदेश जारी कर 14 अगस्त के तबादला आदेश को रद्द कर दिया. इसके बावजूद राज्य सरकार ने 11 सितंबर को पुराने तबादला आदेश को पुनर्जीवित कर अपीलार्थी को रिलीव कर एपीओ कर दिया. अपील में कहा गया कि नियमानुसार विभाग को नए सिरे से आदेश जारी करना चाहिए था. एक बार आदेश रद्द होने के बाद उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता.

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