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सक्षम नहीं होने पर भी किया तबादला, रेट ने लगाई रोक

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने तृतीय श्रेणी लेवल-2 शिक्षक का मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी की ओर से किए तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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तबादला आदेश पर रेट ने लगाई रोक
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Published : Dec 30, 2019, 9:43 PM IST

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने तृतीय श्रेणी लेवल-2 शिक्षक का मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी की ओर से किए तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश कन्नूलाल की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए है.

अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी करौली के खेडला निमोडा में तृतीय श्रेणी लेवल-2 शिक्षक पद पर तैनात है. उसका गत 29 नवंबर को मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी, सपोटरा ने बहरदा स्थित स्कूल में तबादला कर दिया था.

पढ़ेंः हाल-ए-2019: सियासी रस्साकशी, शह-मात का खूब चला खेल

अपील में कहा गया कि अपीलार्थी माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत है, लेकिन उसका प्रांरभिक शिक्षा विभाग के स्कूल में तबादला किया गया है. इसके अलावा तबादला जिला शिक्षाधिकारी ही कर सकता है, लेकिन मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी ने सक्षम नहीं होते हुए भी उसका तबादला किया है. वहीं उसका तबादला कार्य व्यवस्था के नाम से किया गया है.

जबकि राज्य सरकार ने इस आधार पर तबादला करने पर रोक लगा रखी है. ऐसे में तबादला आदेश को निरस्त किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने तृतीय श्रेणी लेवल-2 शिक्षक का मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी की ओर से किए तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश कन्नूलाल की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए है.

अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी करौली के खेडला निमोडा में तृतीय श्रेणी लेवल-2 शिक्षक पद पर तैनात है. उसका गत 29 नवंबर को मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी, सपोटरा ने बहरदा स्थित स्कूल में तबादला कर दिया था.

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अपील में कहा गया कि अपीलार्थी माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत है, लेकिन उसका प्रांरभिक शिक्षा विभाग के स्कूल में तबादला किया गया है. इसके अलावा तबादला जिला शिक्षाधिकारी ही कर सकता है, लेकिन मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी ने सक्षम नहीं होते हुए भी उसका तबादला किया है. वहीं उसका तबादला कार्य व्यवस्था के नाम से किया गया है.

जबकि राज्य सरकार ने इस आधार पर तबादला करने पर रोक लगा रखी है. ऐसे में तबादला आदेश को निरस्त किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने तृतीय श्रेणी लेवल-2 शिक्षक का मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी की ओर से किए तबादला आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। अधिकरण ने यह आदेश कन्नूलाल की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी करौली के खेडला निमोडा में तृतीय श्रेणी लेवल-2 शिक्षक पद पर तैनात है। उसका गत 29 नवंबर को मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी, सपोटरा ने बहरदा स्थित स्कूल में तबादला कर दिया। अपील में कहा गया कि अपीलार्थी माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत है, लेकिन उसका प्रांरभिक शिक्षा विभाग के स्कूल में तबादला किया गया है। इसके अलावा तबादला जिला शिक्षाधिकारी ही कर सकता है, लेकिन मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी ने सक्षम नहीं होते हुए भी उसका तबादला किया है। वहीं उसका तबादला कार्य व्यवस्था के नाम से किया गया है। जबकि राज्य सरकार ने इस आधार पर तबादला करने पर रोक लगा रखी है। ऐसे में तबादला आदेश को निरस्त किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।  Conclusion:
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