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RAS भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम होगा संशोधित, साक्षात्कार पर लगी रोक हटी - Jaipur News

RPSC की ओर से आरएएस भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा. साथ ही साक्षात्कार लेने पर लगी रोक भी हट गई है.

RAS Recruitment-2018 Latest News,  Rajasthan High Court Order
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Dec 16, 2020, 5:05 PM IST

जयपुर. आरपीएससी की ओर से आरएएस भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा. मुख्य परीक्षा में मंत्रालयिक कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने के मामले में आरपीएससी की ओर से हाईकोर्ट में यह जानकारी दी गई.

याचिकाकर्ता के वकील

इस पर अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है, जिसके चलते साक्षात्कार लेने पर लगी रोक भी हट गई है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश प्रेम सिंह व अन्य की याचिका पर दिए. हालांकि, मुख्य परीक्षा के बाद सभी वर्गों की अलग-अलग कटऑफ जारी करने और पदों के दोगुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल नहीं करने के मामले में साक्षात्कार लेने पर लगी रोक जारी है.

पढ़ें- राजस्थान : निजी स्कूलों की फीस वसूली के मामले में बहस पूरी, फैसला सुरक्षित

RPSC (Rajasthan Public Service Commission) की ओर से अधिवक्ता एमएफ बैग ने शपथ पत्र पेश कर कहा कि मंत्रालयिक कर्मचारी के कोटे से 78 और भूतपूर्व सैनिक कोटे से 19 अपात्र अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है. ऐसे में मुख्य परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा. शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया.

याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि आयोग ने मुख्य परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक और मंत्रालयिक कर्मचारी कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पास किया है. जिसके चलते दूसरे पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए चयन नहीं हो सका. इसके अलावा आरपीएससी को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने से पहले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करने चाहिए थे.

जयपुर. आरपीएससी की ओर से आरएएस भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा. मुख्य परीक्षा में मंत्रालयिक कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने के मामले में आरपीएससी की ओर से हाईकोर्ट में यह जानकारी दी गई.

याचिकाकर्ता के वकील

इस पर अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है, जिसके चलते साक्षात्कार लेने पर लगी रोक भी हट गई है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश प्रेम सिंह व अन्य की याचिका पर दिए. हालांकि, मुख्य परीक्षा के बाद सभी वर्गों की अलग-अलग कटऑफ जारी करने और पदों के दोगुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल नहीं करने के मामले में साक्षात्कार लेने पर लगी रोक जारी है.

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RPSC (Rajasthan Public Service Commission) की ओर से अधिवक्ता एमएफ बैग ने शपथ पत्र पेश कर कहा कि मंत्रालयिक कर्मचारी के कोटे से 78 और भूतपूर्व सैनिक कोटे से 19 अपात्र अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है. ऐसे में मुख्य परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा. शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया.

याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि आयोग ने मुख्य परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक और मंत्रालयिक कर्मचारी कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पास किया है. जिसके चलते दूसरे पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए चयन नहीं हो सका. इसके अलावा आरपीएससी को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने से पहले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करने चाहिए थे.

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