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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले मर्सी होम संचालक को आजीवन कारावास

महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम 2 ने पुरानी महिला मित्र के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त हरीश गुणपाल को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया है. वहीं एक और मामले में पोक्सो कोर्ट ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Jul 6, 2019, 10:02 PM IST

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने झोटवाड़ा स्थित मर्सी होम आश्रम में रहने वाली नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करने वाले आश्रम संचालक पादरी जॉनसन चाको को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹226000 का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने मामले में अभियुक्त की पत्नी लिल्ली कुट्टी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 12 नवंबर 2014 को स्कूल की प्रिंसिपल ने झोटवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूल में कुछ छात्राएं पास के मर्सी होम से आती है. इनमें से कुछ छात्राओं ने स्कूल में बताया कि कुछ दिनों से मर्सी होम संचालक अभियुक्त उनका यौन शोषण कर रहा है.

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया. वहीं मामले में 13 साल से 15 साल के पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए. इसके साथ ही पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी और पॉस्को अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 29 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.

विवाहित महिला मित्र का दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा
वहीं एक दूसरे मामले में महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम 2 ने पुरानी महिला मित्र के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त हरीश गुणपाल को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता की शादी वर्ष 2007 में हुई थी. इससे पहले वह अपने जीजा के लाडनूं में स्थित निजी स्कूल में टीचर थी. इसी स्कूल में अभियुक्त भी पढ़ाता था.
वर्ष 2015 में अभियुक्त की मुलाकात वापस पीड़िता से हुई. इसके बाद वह उसके घर आया और 10 माह के बेटे को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. वहीं 27 जुलाई 2017 को अभियुक्त ने पीड़िता का एक बार फिर दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो खींच लिए.

इन फोटो के आधार पर अभियुक्त ने पीड़िता के पति से ₹70000 ले लिए घटना को लेकर पीड़िता की ओर से 26 अगस्त 2017 को करधनी थाने में मामला दर्ज कराया गया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने झोटवाड़ा स्थित मर्सी होम आश्रम में रहने वाली नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करने वाले आश्रम संचालक पादरी जॉनसन चाको को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹226000 का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने मामले में अभियुक्त की पत्नी लिल्ली कुट्टी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 12 नवंबर 2014 को स्कूल की प्रिंसिपल ने झोटवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूल में कुछ छात्राएं पास के मर्सी होम से आती है. इनमें से कुछ छात्राओं ने स्कूल में बताया कि कुछ दिनों से मर्सी होम संचालक अभियुक्त उनका यौन शोषण कर रहा है.

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया. वहीं मामले में 13 साल से 15 साल के पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए. इसके साथ ही पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी और पॉस्को अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 29 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.

विवाहित महिला मित्र का दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा
वहीं एक दूसरे मामले में महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम 2 ने पुरानी महिला मित्र के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त हरीश गुणपाल को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता की शादी वर्ष 2007 में हुई थी. इससे पहले वह अपने जीजा के लाडनूं में स्थित निजी स्कूल में टीचर थी. इसी स्कूल में अभियुक्त भी पढ़ाता था.
वर्ष 2015 में अभियुक्त की मुलाकात वापस पीड़िता से हुई. इसके बाद वह उसके घर आया और 10 माह के बेटे को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. वहीं 27 जुलाई 2017 को अभियुक्त ने पीड़िता का एक बार फिर दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो खींच लिए.

इन फोटो के आधार पर अभियुक्त ने पीड़िता के पति से ₹70000 ले लिए घटना को लेकर पीड़िता की ओर से 26 अगस्त 2017 को करधनी थाने में मामला दर्ज कराया गया.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने झोटवाड़ा स्थित मर्सी होम आश्रम में रहने वाली नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करने वाले आश्रम संचालक पादरी जॉनसन चाको को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹226000 का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने मामले में अभियुक्त की पत्नी लिल्ली कुट्टी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।


Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 12 नवंबर 2014 को स्कूल की प्रिंसिपल में झोटवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूल में कुछ छात्राएं पास के मर्सी होम से आती है। इनमे से कुछ छात्राओं ने स्कूल में बताया कि कुछ दिनों से मर्सी होम संचालक अभियुक्त उनका यौन शोषण कर रहा है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वहीं मामले में 13 साल से 15 साल के पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। इसके साथ ही पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी और पॉस्को अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 29 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।


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