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जयपुरः CM गहलोत की अनुकंपा नियुक्ति में राहत की घोषणा के बाद कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को जारी किया परिपत्र

कार्मिक विभाग ने मंगलवार को सभी विभागों को एक परिपत्र जारी कर अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले कार्मिकों के नियमितीकरण के साथ सेवा से जुड़े अन्य दिशा निर्देश जारी किए हैं. इन आदेशों के बाद अनुकंपा नियुक्ति पाने वालों को कानूनी पेचीदगियों से राहत मिलेगी.

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कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को जारी किया परिपत्र
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Published : Jun 3, 2020, 3:01 AM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में राहत की घोषणा की थी. जिसपर कार्मिक विभाग ने मंगलवार को सभी विभागों को एक परिपत्र जारी कर अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले कार्मिकों के नियमितीकरण के साथ सेवा से जुड़े अन्य दिशा निर्देश जारी किए हैं.

कार्मिक विभाग की प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह ने ये परिपत्र जारी किया है. जिसमें उल्लेखित है कि, मृतक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की स्थिति में कार्यग्रहण करने के साथ ही उसकी नियमित नियुक्ति मानी जाएगी. नियुक्ति के समय कम्प्यूटर अर्हता पर जोर ​नहीं दिया जाएगा, लेकिन नियुक्त कार्मिक को अपने परिवीक्षा काल में कम्यूटर संबंधी अर्हता अर्जित करनी होगी. इनका दो साल का प्रोबेशन होगा.

प्रोबेशन अवधि में कम्यूटर अर्हता हासिल नहीं करने पर उसका प्रोबेशन उतना ही बढ़ा हुआ माना जाएगा, जितनी अवधि में वो कम्प्यूटर अर्हता हासिल करता है. साथ ही परिपत्र में ये भी कहा गया है कि, मृतक आश्रित कर्मचारी की ओर से निर्धारित योग्यता अर्जित नहीं करने और उससे कनिष्ठ के पदोन्नति होने की स्थिति में ऐसे कर्मचारियों के लिए पद सुरक्षित नहीं रखा जाएगा.

पढ़ेंः जयपुर में सागर के परिवार जैसे सैकड़ों परिवार दो जून की रोटी के लिए मोहताज

बता दें कि, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में राहत की घोषणा की थी. सीएम गहलोत की घोषणा के दो दिन बाद ही कार्मिक विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति नियमों में बदलाव कर दिए. दरअसल, अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों में जटिलताओं के चलते कई बार इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों और सीएम तक पहुंची थी. जिसको लेकर अब सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है. इस आदेश के बाद अनुकंपा नियुक्ति पाने वालों को कानूनी पेचीदगियों से राहत मिलेगी.

उद्यमियों ने मुख्यमंत्री गहलोत को सौंपा 71 लाख का चेक

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रत्न एवं आभूषण निर्यात सेक्टर के उद्यमियों ने सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों की सहायतार्थ मशीनें खरीदने के लिए 71 लाख रुपए की राशि का चेक भेंट किया है.

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उद्यमियों ने मुख्यमंत्री गहलोत को सौंपा चेक

जेम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल (जीजेईपीसी) के एक प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री निवास पर मंगलवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चेक दिया है. इस राशि का उपयोग एसएमएस अस्पताल में दो मोबाइल एक्सरे मशीनें और दो हीमो डायलिसिस मशीनें खरीदने के लिए किया जा सकेगा. इन मशीनों का उपयोग कोविड-19 महामारी के मरीजों के साथ-साथ अन्य मरीजों के इलाज के लिए भी किया जाएगा. इस अवसर पर जीजेईपीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कुमार अग्रवाल, राजस्थान अध्यक्ष निर्मल कुमार बरड़िया सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में राहत की घोषणा की थी. जिसपर कार्मिक विभाग ने मंगलवार को सभी विभागों को एक परिपत्र जारी कर अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले कार्मिकों के नियमितीकरण के साथ सेवा से जुड़े अन्य दिशा निर्देश जारी किए हैं.

कार्मिक विभाग की प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह ने ये परिपत्र जारी किया है. जिसमें उल्लेखित है कि, मृतक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की स्थिति में कार्यग्रहण करने के साथ ही उसकी नियमित नियुक्ति मानी जाएगी. नियुक्ति के समय कम्प्यूटर अर्हता पर जोर ​नहीं दिया जाएगा, लेकिन नियुक्त कार्मिक को अपने परिवीक्षा काल में कम्यूटर संबंधी अर्हता अर्जित करनी होगी. इनका दो साल का प्रोबेशन होगा.

प्रोबेशन अवधि में कम्यूटर अर्हता हासिल नहीं करने पर उसका प्रोबेशन उतना ही बढ़ा हुआ माना जाएगा, जितनी अवधि में वो कम्प्यूटर अर्हता हासिल करता है. साथ ही परिपत्र में ये भी कहा गया है कि, मृतक आश्रित कर्मचारी की ओर से निर्धारित योग्यता अर्जित नहीं करने और उससे कनिष्ठ के पदोन्नति होने की स्थिति में ऐसे कर्मचारियों के लिए पद सुरक्षित नहीं रखा जाएगा.

पढ़ेंः जयपुर में सागर के परिवार जैसे सैकड़ों परिवार दो जून की रोटी के लिए मोहताज

बता दें कि, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में राहत की घोषणा की थी. सीएम गहलोत की घोषणा के दो दिन बाद ही कार्मिक विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति नियमों में बदलाव कर दिए. दरअसल, अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों में जटिलताओं के चलते कई बार इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों और सीएम तक पहुंची थी. जिसको लेकर अब सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है. इस आदेश के बाद अनुकंपा नियुक्ति पाने वालों को कानूनी पेचीदगियों से राहत मिलेगी.

उद्यमियों ने मुख्यमंत्री गहलोत को सौंपा 71 लाख का चेक

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रत्न एवं आभूषण निर्यात सेक्टर के उद्यमियों ने सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों की सहायतार्थ मशीनें खरीदने के लिए 71 लाख रुपए की राशि का चेक भेंट किया है.

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जेम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल (जीजेईपीसी) के एक प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री निवास पर मंगलवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चेक दिया है. इस राशि का उपयोग एसएमएस अस्पताल में दो मोबाइल एक्सरे मशीनें और दो हीमो डायलिसिस मशीनें खरीदने के लिए किया जा सकेगा. इन मशीनों का उपयोग कोविड-19 महामारी के मरीजों के साथ-साथ अन्य मरीजों के इलाज के लिए भी किया जाएगा. इस अवसर पर जीजेईपीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कुमार अग्रवाल, राजस्थान अध्यक्ष निर्मल कुमार बरड़िया सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

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