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PTI भर्ती के रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची से नहीं भरने पर कोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने PTI भर्ती 2018 में रिक्त रहे पदों की प्रतीक्षा सूची से श्रेणीवार नहीं भरने पर बोर्ड और प्रारंभिक शिक्षा विभाग से जवाब-तलब किया है. एकलपीठ ने यह आदेश विक्रम शर्मा की याचिका पर दिए.

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Published : Jun 9, 2020, 9:25 PM IST

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प्रतीक्षा सूची से नहीं भरने पर मांगा जवाब

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती 2018 में रिक्त रहे पदों की प्रतीक्षा सूची से श्रेणीवार नहीं भरने पर कर्मचारी चयन बोर्ड और प्रारंभिक शिक्षा विभाग से जवाब-तलब किया है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश विक्रम शर्मा की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि भर्ती में 116 अभ्यर्थियों का चयन टीएसपी और नॉन टीएसपी पदों पर हो गया था. इस पर बोर्ड ने इन अभ्यर्थियों से एरिया को लेकर विकल्प मांगा, जिस पर सभी 116 अभ्यर्थियों ने टीएसपी एरिया चुन लिया. इस पर राज्य सरकार ने नॉन टीएसपी के 116 पदों को नॉन ज्वॉइनिंग के आधार पर रिक्त मान लिया.

यह भी पढ़ेंः नवसृजित डीजे एवं सीजेएम कोर्ट जयपुर महानगर द्वितीय के लिए पदों की स्वीकृति, विधि एवं विधिक विभाग ने जारी की अधिसूचना

याचिका में कहा गया कि चयन बोर्ड ने परिणाम जारी होने के बाद अब तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की है. जबकि सरकार के नियम और हाईकोर्ट के जय शंकर यादव के मामले में दिए फैसले के अनुसार नॉन ज्वॉइनिंग के पदों को सिर्फ प्रतीक्षा सूची से श्रेणीवार ही भरा जा सकता है. इसके बावजूद भर्ती बोर्ड इन पदों को मेरिट में नीचे रहे अभ्यर्थियों से भर रहा है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती 2018 में रिक्त रहे पदों की प्रतीक्षा सूची से श्रेणीवार नहीं भरने पर कर्मचारी चयन बोर्ड और प्रारंभिक शिक्षा विभाग से जवाब-तलब किया है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश विक्रम शर्मा की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि भर्ती में 116 अभ्यर्थियों का चयन टीएसपी और नॉन टीएसपी पदों पर हो गया था. इस पर बोर्ड ने इन अभ्यर्थियों से एरिया को लेकर विकल्प मांगा, जिस पर सभी 116 अभ्यर्थियों ने टीएसपी एरिया चुन लिया. इस पर राज्य सरकार ने नॉन टीएसपी के 116 पदों को नॉन ज्वॉइनिंग के आधार पर रिक्त मान लिया.

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याचिका में कहा गया कि चयन बोर्ड ने परिणाम जारी होने के बाद अब तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की है. जबकि सरकार के नियम और हाईकोर्ट के जय शंकर यादव के मामले में दिए फैसले के अनुसार नॉन ज्वॉइनिंग के पदों को सिर्फ प्रतीक्षा सूची से श्रेणीवार ही भरा जा सकता है. इसके बावजूद भर्ती बोर्ड इन पदों को मेरिट में नीचे रहे अभ्यर्थियों से भर रहा है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है.

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