जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती सरकार में विधायक रहे प्रहलाद गुंजल की पत्नी के मकान को बचाने के लिए मास्टर प्लान के खिलाफ जाकर सड़कों की चौड़ाई कम करने पर यूडीएच सचिव, राज्य स्तरीय लैंड यूज कमेटी और यूआईटी कोटा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश अनिल सुवालका की जनहित याचिका पर दिए.
पढ़ें: भरतपुर: अपहरण के बाद नाबालिग से गैंगरेप की शिकायत, मुकदमा दर्ज
याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि मास्टर प्लान में कोटा के जीएडी सर्किल से शिवपुरा रोड 160 फीट और केशवपुरा रोड 100 फीट चौड़ी निर्धारित की गई है. दोनों सड़कों के बीच प्रहलाद गुंजल की पत्नी के नाम मकान है.
याचिका में कहा गया कि तत्कालीन विधायक गुंजल के प्रभाव में आकर यूआईटी और राज्यस्तरीय लैंड यूज कमेटी ने शिवपुरा रोड को 100 फीट और केशवपुरा रोड को 80 फीट कर दिया. वहीं, कुछ जमीन का पट्टा विधायक पत्नी के नाम जारी कर दिया. याचिका में कहा गया कि दोनों सड़कों की चौड़ाई कम करने के कारण मौके पर भारी ट्रैफिक जाम रहता है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.