जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए दो सप्ताह में नियम बनाकर अदालत में पेश करे. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव को भी पेश होने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश चेतना यादव व अन्य की याचिका पर दिए.
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सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि अदालत ने गत 16 सितंबर को चार सप्ताह में नियम बनाने के आदेश दिए थे लेकिन सरकार ने अब तक नियम नहीं बनाए हैं. इस पर एएजी ने चार सप्ताह का समय मांगा. इस पर अदालत ने दो सप्ताह में नियम बनाकर पेश करने के साथ ही प्रमुख शिक्षा सचिव को भी तलब किया है.
याचिका में कहा गया कि प्रदेश की करीब पन्द्रह हजार सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है, लेकिन आज तक एक भी कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं की गई है. हाईकोर्ट ने गत 17 जनवरी को शिक्षा सचिव की उपस्थिति में दो माह में कैडर बनाने के आदेश दिए थे. वहीं अदालत ने 16 सितंबर को आदेश जारी कर चार सप्ताह में भर्ती नियम बनाने को कहा लेकिन आज तक आदेश की पालना नहीं हुई.