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Rajasthan High Court: विधायक मदन दिलावर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा के रामगंज मंडी से भाजपा विधायक मदन दिलावर को राहत (Rajasthan High Court stays the arrest of MLA Madan Dilawar ) देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

Ban on arrest of MLA Madan Dilawar,  Rajasthan High Court stays arrest
भाजपा विधायक मदन दिलावर.
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Published : Mar 16, 2022, 8:42 PM IST

Updated : Mar 16, 2022, 11:32 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा के (Hearing in Rajasthan High Court ) रामगंज मंडी से भाजपा विधायक मदन दिलावर को राहत देते (Rajasthan High Court stays the arrest of MLA Madan Dilawar ) हुए उनके खिलाफ जवाहर नगर थाने में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने मामले के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने मामले में अभियोजन पक्ष से चार सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश मदन दिलावर की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने याचिकाकर्ता को भी निर्देश दिए हैं कि वह प्रकरण के अनुसंधान में सहयोग करे. याचिका में अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गत 23 फरवरी को जवाहर नगर थाने में झूठा मामला दर्ज कराया गया है. याचिकाकर्ता आमजन का निर्वाचित प्रतिनिधि है. विपक्ष के तौर पर याचिकाकर्ता को सरकार की कड़ी आलोचना करने का अधिकार है. याचिकाकर्ता के खिलाफ राजनीतिक द्वेषता के चलते पूर्व में पांच अन्य मामले में दर्ज कराए गए थे. राज्य सरकार उसके खिलाफ मुकदमें दर्ज करवा कर जनप्रतिनिधि की आवाज को बंद कराना चाहती है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

पढ़ेंः REET Paper Leak Case: रीट पेपर लीक मामले में एक दर्जन आरोपियों को जमानत

यह है मामलाः यूआईटी कोटा के उप सचिव की रिपोर्ट लेकर न्यास की सहायक अभियंता ज्योति रानी वर्मा व निजी सचिव कौशल किशोर ने गत 23 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.इसमें बताया था कि विधायक मदन दिलावर सहित करीब डेढ़ दर्जन लोग न्यास कार्यालय आए और सचिव से मिलने की जिद करने लगे. उन्हें बताया गया कि सचिव राजकार्य से जयपुर गए हैं. इस पर वे आग बबूला हो गए और सचिव के कार्यालय में अनाधिकृत रूप से धरना देकर बैठ गए. विधायक कर्मचारियों पर दबाव बनाकर कार्य करने को मजबूर कर रहे थे. उन्होंने अपशब्द भी कहे. वहीं कार्यालय समय पूरा होने के बाद निजी सचिव कौशल किशोर को बाहर निकाल कर रात को न्यास सचिव के चैम्बर में कब्जा कर लिया. रिपोर्ट पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 143, 353 व धारा 448 के तहत मामला दर्ज किया था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा के (Hearing in Rajasthan High Court ) रामगंज मंडी से भाजपा विधायक मदन दिलावर को राहत देते (Rajasthan High Court stays the arrest of MLA Madan Dilawar ) हुए उनके खिलाफ जवाहर नगर थाने में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने मामले के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने मामले में अभियोजन पक्ष से चार सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश मदन दिलावर की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने याचिकाकर्ता को भी निर्देश दिए हैं कि वह प्रकरण के अनुसंधान में सहयोग करे. याचिका में अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गत 23 फरवरी को जवाहर नगर थाने में झूठा मामला दर्ज कराया गया है. याचिकाकर्ता आमजन का निर्वाचित प्रतिनिधि है. विपक्ष के तौर पर याचिकाकर्ता को सरकार की कड़ी आलोचना करने का अधिकार है. याचिकाकर्ता के खिलाफ राजनीतिक द्वेषता के चलते पूर्व में पांच अन्य मामले में दर्ज कराए गए थे. राज्य सरकार उसके खिलाफ मुकदमें दर्ज करवा कर जनप्रतिनिधि की आवाज को बंद कराना चाहती है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

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यह है मामलाः यूआईटी कोटा के उप सचिव की रिपोर्ट लेकर न्यास की सहायक अभियंता ज्योति रानी वर्मा व निजी सचिव कौशल किशोर ने गत 23 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.इसमें बताया था कि विधायक मदन दिलावर सहित करीब डेढ़ दर्जन लोग न्यास कार्यालय आए और सचिव से मिलने की जिद करने लगे. उन्हें बताया गया कि सचिव राजकार्य से जयपुर गए हैं. इस पर वे आग बबूला हो गए और सचिव के कार्यालय में अनाधिकृत रूप से धरना देकर बैठ गए. विधायक कर्मचारियों पर दबाव बनाकर कार्य करने को मजबूर कर रहे थे. उन्होंने अपशब्द भी कहे. वहीं कार्यालय समय पूरा होने के बाद निजी सचिव कौशल किशोर को बाहर निकाल कर रात को न्यास सचिव के चैम्बर में कब्जा कर लिया. रिपोर्ट पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 143, 353 व धारा 448 के तहत मामला दर्ज किया था.

Last Updated : Mar 16, 2022, 11:32 PM IST
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