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High court stay order : सेनेटरी निरीक्षकों को दिए गए अधिक वेतन की रिकवरी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक - Salary recovery from sanitary inspectors stayed

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ग्रेटर नगर निगम के सेनेटरी निरीक्षकों से अधिक वेतन दिए जाने का हवाला दे रिकवरी किए जाने पर रोक (Salary recovery from sanitary inspectors stayed) लगा दी है. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं के पूर्व निर्धारित पे-बैंड को बदलकर घटा दिया गया और अधिक वेतन की रिकवरी के आदेश दिए गए.

High court stay order
वेतन की रिकवरी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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Published : Feb 9, 2022, 9:27 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रेटर नगर निगम के सेनेटरी निरीक्षकों से की जा रही रिकवरी पर रोक लगा (Rajasthan High Court stays recovery of salary) दी है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश पुष्पेन्द्र खंडेलवाल व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ताओं का पे-बैंड एल-9 के पे-मैट्रिक्स 10 ए के तहत वेतन फिक्सेशन किया गया था. वहीं निगम आयुक्त ने वित्त विभाग की 30 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना का हवाला देते हुए गत 30 दिसंबर को याचिकाकर्ताओं का वेतन पे-बैंड एल-8 पर फिक्स कर दिया. साथ ही दिए गए अधिक वेतन की रिकवरी निकाल दी.

पढ़ें: आरक्षण की मांग : HC के आदेश के बाद भी नहीं मिल रहा मुस्लिम मिरासी समुदाय को लाभ, मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव को दिया ज्ञापन

याचिका में कहा गया कि पूर्व में ऐसे ही मामले में राज्य सरकार ने इस अधिसूचना पर पुनर्विचार करने की अंडरटेकिंग दी थी. आगामी 28 फरवरी तक इस अधिसूचना पर सरकार को निर्णय करना है. याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं से की जा रही रिकवरी पर रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रेटर नगर निगम के सेनेटरी निरीक्षकों से की जा रही रिकवरी पर रोक लगा (Rajasthan High Court stays recovery of salary) दी है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश पुष्पेन्द्र खंडेलवाल व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ताओं का पे-बैंड एल-9 के पे-मैट्रिक्स 10 ए के तहत वेतन फिक्सेशन किया गया था. वहीं निगम आयुक्त ने वित्त विभाग की 30 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना का हवाला देते हुए गत 30 दिसंबर को याचिकाकर्ताओं का वेतन पे-बैंड एल-8 पर फिक्स कर दिया. साथ ही दिए गए अधिक वेतन की रिकवरी निकाल दी.

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याचिका में कहा गया कि पूर्व में ऐसे ही मामले में राज्य सरकार ने इस अधिसूचना पर पुनर्विचार करने की अंडरटेकिंग दी थी. आगामी 28 फरवरी तक इस अधिसूचना पर सरकार को निर्णय करना है. याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं से की जा रही रिकवरी पर रोक लगा दी है.

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