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चारागाह भूमि को कचरा निस्तारण के लिए किया आवंटित, हाईकोर्ट ने विधायक समेत अन्य को दिया नोटिस - Pasture land of Kaman Bazhera village

राजस्थान हाईकोर्ट ने चारागाह भूमि को कचरा निस्तारण और सुविधा स्थल बनाने के लिए किए गए आवंटन आदेश को स्थगित कर दिया है. साथ ही इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

राजस्थान हाईकोर्ट ने किया नोटिस जारी, Rajasthan High Court issued notice
राजस्थान हाईकोर्ट ने किया नोटिस जारी
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Published : Dec 1, 2020, 5:53 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कामां के बझेरा गांव की चारागाह भूमि को कचरा निस्तारण और सुविधा स्थल बनाने के लिए किए गए आवंटन आदेश को स्थगित कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव, प्रमुख राजस्व सचिव, उप राजस्व सचिव, भरतपुर के संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और नगर पालिका कामां सहित कामा विधायक जाहिदा खान से जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश इन्द्रजीत सिंह की जनहित याचिका पर दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट ने किया नोटिस जारी

याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि ग्रामीण विकास विभाग की 15 नवंबर 2019 को जारी अधिसूचना के अनुसार बझेरा ग्राम पंचायत अकाता के अन्तर्गत आता है. राजस्व विभाग ने ग्राम पंचायत सुनहरा से एनओसी लेकर गत 22 अक्टूबर को बझेरा गांव की चारागाह भूमि को कामां नगर पालिका का कचरा निस्तारण केन्द्र बनाने के संबंध में आवंटित कर दी. जिसमें स्थानीय विधायक जाहिदा खान की सिफारिश का उल्लेख किया गया.

पढे़ं- LIVE : जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव का तीसरा चरण, दोपहर 12 बजे तक हुआ 27.42% मतदान

भूमि आवंटन में नियमानुसार अकाता ग्राम पंचायत की एनओसी जरूरी है. जबकि मामले में अकाता ग्राम पंचायत से अनुमति ना लेकर सुनहरा ग्राम पंचायत से स्वीकृति ली गई. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने आवंटन आदेश को स्थगित करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कामां के बझेरा गांव की चारागाह भूमि को कचरा निस्तारण और सुविधा स्थल बनाने के लिए किए गए आवंटन आदेश को स्थगित कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव, प्रमुख राजस्व सचिव, उप राजस्व सचिव, भरतपुर के संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और नगर पालिका कामां सहित कामा विधायक जाहिदा खान से जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश इन्द्रजीत सिंह की जनहित याचिका पर दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट ने किया नोटिस जारी

याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि ग्रामीण विकास विभाग की 15 नवंबर 2019 को जारी अधिसूचना के अनुसार बझेरा ग्राम पंचायत अकाता के अन्तर्गत आता है. राजस्व विभाग ने ग्राम पंचायत सुनहरा से एनओसी लेकर गत 22 अक्टूबर को बझेरा गांव की चारागाह भूमि को कामां नगर पालिका का कचरा निस्तारण केन्द्र बनाने के संबंध में आवंटित कर दी. जिसमें स्थानीय विधायक जाहिदा खान की सिफारिश का उल्लेख किया गया.

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भूमि आवंटन में नियमानुसार अकाता ग्राम पंचायत की एनओसी जरूरी है. जबकि मामले में अकाता ग्राम पंचायत से अनुमति ना लेकर सुनहरा ग्राम पंचायत से स्वीकृति ली गई. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने आवंटन आदेश को स्थगित करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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