जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, भरतपुर कलेक्टर, एसडीओ और स्थानीय तहसीलदार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. यह जवाब तलब भरतपुर की भुसावर तहसील के गांव खदराया की चारागाह और तालाब की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में है.
न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश बजरंग सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिया. याचिका में अधिवक्ता मुनीश भारद्वाज ने अदालत को बताया की खदराया गांव की 160 बीघा चारागाह भूमि और 17 बीघा तालाब की भूमि पर दबंगो ने मिलीभगत कर कब्जा कर लिया है.
अतिक्रमियों ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलीभगत कर भूमि का नामांतरण भी अपने नाम करवा लिया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार गैर मुमकिन तालाब और चारागाह की जमीन की न तो किस्म बदल सकती है और ना ही इन्हें किसी के नाम किया जा सकता है.
याचिका में कहा गया की चारागाह और तालाब की जमीन पर कब्जा होने के कारण स्थानीय पशुपालकों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.