ETV Bharat / city

एसआई भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में छूट नहीं देने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब - राजस्थान समाचार

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट नहीं देने पर गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश देवीसिंह हापावत की अपील पर दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट
author img

By

Published : Apr 17, 2021, 10:21 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट नहीं देने पर गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश देवीसिंह हापावत की अपील पर दिए.

अपील में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि आयोग की ओर से हाल ही में जारी एसआई भर्ती से पूर्व उपनिरीक्षक के पदों पर वर्ष 2016 में भर्ती निकाली गई थी. बीते चार साल में भर्ती नहीं निकालने के चलते कई अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर गए.

यह भी पढ़ेंः उपचुनाव में तीनों सीटों पर कांग्रेस की हार गहलोत सरकार के गिरने की कारण बनेगीः सतीश पूनिया

अपील में कहा गया कि 23 सितंबर 2008 की अधिसूचना के तहत जिसने साल भर्ती नहीं निकलती, उतने सालों की या अधिकतम तीन साल की छूट देने का प्रावधान है. इसके बावजूद आयोग सिर्फ एक साल की छूट ही दे रहा है, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ नें संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट नहीं देने पर गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश देवीसिंह हापावत की अपील पर दिए.

अपील में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि आयोग की ओर से हाल ही में जारी एसआई भर्ती से पूर्व उपनिरीक्षक के पदों पर वर्ष 2016 में भर्ती निकाली गई थी. बीते चार साल में भर्ती नहीं निकालने के चलते कई अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर गए.

यह भी पढ़ेंः उपचुनाव में तीनों सीटों पर कांग्रेस की हार गहलोत सरकार के गिरने की कारण बनेगीः सतीश पूनिया

अपील में कहा गया कि 23 सितंबर 2008 की अधिसूचना के तहत जिसने साल भर्ती नहीं निकलती, उतने सालों की या अधिकतम तीन साल की छूट देने का प्रावधान है. इसके बावजूद आयोग सिर्फ एक साल की छूट ही दे रहा है, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ नें संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.