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Rajasthan High Court: नॉन टीएसपी एरिया के ईसीजी टेक्नीशियन पदों को नहीं भरने पर राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से मांगा जवाब - Rajasthan Latest News

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court ) ने ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती-2020 (ECG Technician Recruitment-2020 में नॉन टीएसपी एरिया के पदों को नहीं भरने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

Rajasthan High, Court  ECG Technician Recruitment-2020
राजस्थान हाईकोर्ट.
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Published : Aug 9, 2021, 8:40 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court ) ने ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती-2020 (ECG Technician Recruitment-2020) में नॉन टीएसपी एरिया के 128 पदों को नहीं भरने पर राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश पुष्पेन्द्र व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि बोर्ड की ओर से जुलाई 2020 में 195 पदों पर निकाली गई भर्ती में नॉन टीएसपी एरिया के लिए 177 पद रखे गए थे. भर्ती बोर्ड की ओर से गत 30 जून को जारी चयन सूची में नॉन टीएसपी एरिया के केवल 49 पदों को ही शामिल किया गया.

पढ़ेंः हाईकोर्ट फैसला : दुष्कर्म से गर्भवती हुई 13 साल की पीड़िता को गर्भपात की अनुमति

याचिका में कहा गया कि बोर्ड ने अब तक शेष 128 पदों को नहीं भरा है. ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की ओर से तय किए प्रावधानों का उल्लंघन है. भर्ती में जितने पदों को नियुक्ति के लिए चिह्नित किया है, उन सभी पदों पर पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court ) ने ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती-2020 (ECG Technician Recruitment-2020) में नॉन टीएसपी एरिया के 128 पदों को नहीं भरने पर राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश पुष्पेन्द्र व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि बोर्ड की ओर से जुलाई 2020 में 195 पदों पर निकाली गई भर्ती में नॉन टीएसपी एरिया के लिए 177 पद रखे गए थे. भर्ती बोर्ड की ओर से गत 30 जून को जारी चयन सूची में नॉन टीएसपी एरिया के केवल 49 पदों को ही शामिल किया गया.

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याचिका में कहा गया कि बोर्ड ने अब तक शेष 128 पदों को नहीं भरा है. ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की ओर से तय किए प्रावधानों का उल्लंघन है. भर्ती में जितने पदों को नियुक्ति के लिए चिह्नित किया है, उन सभी पदों पर पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

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