जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में आरक्षण लागू करने पर राजस्थान सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद व प्रवेश समन्वयक से 17 सितंबर तक जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज सोसायटी की याचिका पर दिए.
याचिका में बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग ने निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश में आरक्षण लागू कर दिया है. निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में आरक्षण लागू करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया कि निजी मेडिकल व लॉ कॉलेजों में इस तरह का आरक्षण लागू नहीं है.
पढ़ेंः सीमा शुल्क के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज, एक लाख रुपए का लगाया हर्जाना
इसके अलावा 28 हजार सीट इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली होने के कारण भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.