जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट(Rajasthan High Court) ने मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख कार्मिक सचिव, प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश अरुण भंसाली (Judge Arun Bhansali) ने अमित कुमार और रूपसिंह की याचिकाओं पर यह आदेश दिए हैं.
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याचिकाओं में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं के पिता और मां शिक्षा विभाग में कार्यरत थे. सेवा के दौरान उनकी मौत हो गई, लेकिन उस समय याचिकाकर्ताओं के अवयस्क होने के कारण उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया. वहीं बाद में वयस्क होने पर याचिकाकर्ताओं ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन विभाग ने देरी से आवेदन करने के आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया.
याचिका में कहा गया कि विभाग ने दूसरे समान मामलों में शिथिलता देते हुए अनुकंपा नियुक्ति दी है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं को भी नियुक्ति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.