जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट भर्ती-2018 में सहायक लैब टेक्नीशियन को अनुभव के बोनस अंक का लाभ नहीं देने पर चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश महेन्द्र कुमार सुमन व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता हितेश बागड़ी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निशुल्क चिकित्सा योजना के तहत सहायक लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्य कर चुके हैं. विभाग की ओर से उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया गया है, लेकिन लैब असिस्टेंट भर्ती-2018 में उनके अनुभव प्रमाण पत्रों को नहीं माना जा रहा और उन्हें बोनस अंक देने से इनकार किया गया है.
जबकि स्वास्थ्य निदेशक ने 14 दिसंबर 2018 को आदेश जारी कर लैब टेक्नीशियन, सहायक लैब टेक्नीशियन को लैब असिस्टेंट के समकक्ष मानने का प्रावधान किया है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं को अनुभव प्रमाण पत्र के बोनस अंक दिलाए जाएं जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.