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पेंशन परिलाभ जारी नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नगर परिषद आयुक्त से मांगा जवाब - हिंडौन सिटी नगर परिषद से सेवानिवृत्त कर्मचारी

राजस्थान हाईकोर्ट ने हिंडौन सिटी नगर परिषद से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को 14 माह बाद भी पेंशन और अन्य परिलाभ नहीं देने पर संबंधित अधिकारियों के जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने 11 जनवरी तक याचिकाकर्ता के पेंशन परिलाभ जारी करने को कहा है.

राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, Rajasthan High Court asks for an answer
राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
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Published : Dec 15, 2020, 7:36 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने हिंडौन सिटी नगर परिषद से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को 14 माह बाद भी पेंशन और अन्य परिलाभ नहीं देने पर स्वायत्त शासन सचिव, स्वाायत्त शासन निदेशक और पेंशन निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने 11 जनवरी तक याचिकाकर्ता के पेंशन परिलाभ जारी करने को कहा है.

राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

ऐसा नहीं करने पर अदालत ने नगर परिषद के आयुक्त को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश विष्णुदत्त गुप्ता की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता गत वर्ष 31 अक्टूबर को कनिष्ठ सहायक के पद से सेवानिवृत्त हुआ था. इसी दिन नगर परिषद ने उसकी ग्रेच्यूटी और पीएल की राशि भी स्वीकृत कर दी थी, लेकिन करीब 14 माह बीतने के बाद भी उसे इस राशि का भुगतान नहीं किया गया.

पढे़ं- 12 RAS अफसरों का प्रमोशन...जानें किसे क्या मिला

वहीं परिषद ने पेंशन और अन्य परिलाभ भी नहीं दिए. याचिका में यह भी कहा गया कि नगर परिषद पेंशन विभाग में मामला लंबित होने का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए पेंशन परिलाभ नहीं होने की स्थिति में परिषद के आयुक्त को पेश होने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने हिंडौन सिटी नगर परिषद से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को 14 माह बाद भी पेंशन और अन्य परिलाभ नहीं देने पर स्वायत्त शासन सचिव, स्वाायत्त शासन निदेशक और पेंशन निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने 11 जनवरी तक याचिकाकर्ता के पेंशन परिलाभ जारी करने को कहा है.

राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

ऐसा नहीं करने पर अदालत ने नगर परिषद के आयुक्त को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश विष्णुदत्त गुप्ता की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता गत वर्ष 31 अक्टूबर को कनिष्ठ सहायक के पद से सेवानिवृत्त हुआ था. इसी दिन नगर परिषद ने उसकी ग्रेच्यूटी और पीएल की राशि भी स्वीकृत कर दी थी, लेकिन करीब 14 माह बीतने के बाद भी उसे इस राशि का भुगतान नहीं किया गया.

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वहीं परिषद ने पेंशन और अन्य परिलाभ भी नहीं दिए. याचिका में यह भी कहा गया कि नगर परिषद पेंशन विभाग में मामला लंबित होने का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए पेंशन परिलाभ नहीं होने की स्थिति में परिषद के आयुक्त को पेश होने के आदेश दिए हैं.

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