जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2016 में अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा से जुडे़ विवाद को लेकर दायर याचिकाओं पर सभी पक्षों की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश रवि प्रकाश व अन्य की याचिकाओं पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने अदालत को बताया कि पुलिस विभाग ने दक्षता परीक्षा में 40 अंक की 100 मीटर दौड़ रखी थी. दौड़ को 14 सेकंड में पूरा करने पर चालीस अंक, 15 सेकंड में पूरा करने पर 25 अंक और 16 सेकंड में पूरा करने पर 15 अंक देने का प्रावधान किया गया. विभाग ने दौड़ में लगने वाले समय को मापने के लिए स्टॉपवॉच का उपयोग किया था. याचिका में कहा गया कि स्टॉप वॉच को मैन्युअल उपयोग किया जाता है और इसमें माइक्रो सेकंड की सटीक गणना नहीं होती है.
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जबकि स्टॉप वॉच के स्थान पर आरएफआईडी से गणना सटीक होती है. अभ्यर्थी के शरीर में यह चिप लगाने से समय की गणना अपने आप हो जाती है. वर्ष 2012 के बाद पुलिस की दूसरी भर्तियों में आरएफआईडी से ही समय की गणना की जाती है. वहीं अदालती आदेश से हुए साक्षात्कार में याचिकाकर्ता सफल भी हो गए हैं, लेकिन दक्षता परीक्षा में समय की गणना सही नहीं होने से उन्हें बाहर किया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.