ETV Bharat / city

राजस्थान हाईकोर्ट ने चरस सिंह की जमानत अर्जी की खारिज, डाकू जगन गुर्जर के साथी होने की है असली वजह - jaipur police

राजस्थान हाईकोर्ट ने चरस सिंह की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत का कहना है कि आरोपी चरस सिंह, डाकू जगन गुर्जर का साथी है तो आरोपी भी डाकू हुआ और पुलिस ऐसे मुलजिमों को बड़ी मुश्किलों से पकड़ती है.

जयपुर की खबर, jaipur news
जयपुर की खबर, jaipur news
author img

By

Published : Nov 26, 2019, 11:29 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बीते जून माह में करौली जिले के मांसलपुर थाना क्षेत्र के केशपुरा और फदालपुरा गांव में महिलाओं और बच्चों से मारपीट करने और बंदूक के बल पर महिलाओं को बाजार में निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में डाकू जगन गुर्जर के सहयोगी रहे चरस सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

न्यायाधीश पंकज भंडारी ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी डाकू का साथी है, तो उसे भी डाकू ही माना जाएगा. पुलिस इन्हें बडी मुश्किल से पकड़ती है. ऐसे में इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती. वहीं जमानत अर्जी में कहा गया है कि आरोपी जगन गुर्जर का सिर्फ रिश्तेदार है और उसका 12 जून को मांसलपुर क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों से की गई मारपीट और अन्य वारदात से कोई संबंध नहीं है. इसलिए आरोपी को जमानत दी जाए.

पढ़ें- जयपुरः मारपीट कर अपहरण करने का प्रयास करने वाले दो बदमाश गिरफ्तार

वहीं, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता जगन गुर्जर का साथी है. इस पर अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि लाखन सिंह ने डाकू जगन गुर्जर सहित अन्य के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में कहा गया था कि देर रात करीब डेढ़ बजे डाकू जगन और उसके साथियों ने क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट कर उन्हें निर्वस्त्र घुमाकर क्षेत्र में आतंक फैलाया था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बीते जून माह में करौली जिले के मांसलपुर थाना क्षेत्र के केशपुरा और फदालपुरा गांव में महिलाओं और बच्चों से मारपीट करने और बंदूक के बल पर महिलाओं को बाजार में निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में डाकू जगन गुर्जर के सहयोगी रहे चरस सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

न्यायाधीश पंकज भंडारी ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी डाकू का साथी है, तो उसे भी डाकू ही माना जाएगा. पुलिस इन्हें बडी मुश्किल से पकड़ती है. ऐसे में इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती. वहीं जमानत अर्जी में कहा गया है कि आरोपी जगन गुर्जर का सिर्फ रिश्तेदार है और उसका 12 जून को मांसलपुर क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों से की गई मारपीट और अन्य वारदात से कोई संबंध नहीं है. इसलिए आरोपी को जमानत दी जाए.

पढ़ें- जयपुरः मारपीट कर अपहरण करने का प्रयास करने वाले दो बदमाश गिरफ्तार

वहीं, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता जगन गुर्जर का साथी है. इस पर अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि लाखन सिंह ने डाकू जगन गुर्जर सहित अन्य के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में कहा गया था कि देर रात करीब डेढ़ बजे डाकू जगन और उसके साथियों ने क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट कर उन्हें निर्वस्त्र घुमाकर क्षेत्र में आतंक फैलाया था.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने गत जून माह में करौली जिले के मांसलपुर थाना क्षेत्र के केशपुरा व फदालपुरा गांव में महिलाओं व बच्चों से मारपीट करने और बंदूक के बल पर महिलाओं को बाजार में निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में डाकू जगन गुर्जर के सहयोगी रहे चरस सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी डाकू का साथी है तो उसे भी डाकू ही माना जाएगा। पुलिस इन्हें बडी मुश्किल से पकडती है। ऐसे में इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।Body:जमानत अर्जी में कहा गया कि आरोपी जगन गुर्जर का सिर्फ रिश्तेदार है और उसका 12 जून को मांसलपुर क्षेत्र में महिलाओं व बच्चों से की गई मारपीट व अन्य वारदात से कोई संबंध नहीं है। इसलिए आरोपी को जमानत दी जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता जगन गुर्जर का साथी है। इस पर अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि लाखन सिंह ने डाकू जगन गुर्जर सहित अन्य के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में कहा कि देर रात करीब डेढ़ बजे डाकू जगन व उसके साथियों ने क्षेत्र में महिलाओं व बच्चों के साथ मारपीट की और उन्हें निर्वस्त्र घुमाकर क्षेत्र में आतंक फैलाया।Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.