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अजमेर सरस डेयरी चेयरमैन को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार

अजमेर के सरस डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी के खिलाफ दायर दुष्कर्म के मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से इंकार कर दिया है. अदालत के अनुसार एफआईआर में रामचंद्र चौधरी पर दुष्कर्म का आरोप है.

chairman of Saras Dairy, सरस डेयरी के चेयरमैन
सरस डेयरी चैयरमेन की एफआईआर कोर्ट ने नहीं की रद्द
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Published : Aug 19, 2021, 3:18 PM IST

Updated : Aug 20, 2021, 6:00 AM IST

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने अजमेर सरस डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी के खिलाफ दायर दुष्कर्म के मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से इंकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि एफआईआर में याचिकाकर्ता पर दुष्कर्म का आरोप है.

पढ़ेंः अजमेरः सरस डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, रेप मामले में लगे स्टे को कोर्ट ने किया खारिज

याचिकाकर्ता ने पीड़िता पर जो आरोप लगाए हैं, उनका परीक्षण ट्रायल कोर्ट मुकदमे की सुनवाई के दौरान करेगी. पुलिस ने भी अपने अनुसंधान में छेड़छाड़ का आरोप साबित माना है. ऐसे में एफआईआर को निरस्त नहीं किया जा सकता. न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश रामचंद्र चौधरी की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया की याचिकाकर्ता पिछले 25 साल से डेयरी चेयरमैन है. पीड़िता अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति में संविदाकर्मी थी. उसने वेतन बढ़ाने और स्थाई नौकरी पाने के लिए 4 अक्टूबर 2019 को भीलवाड़ा के गुलाबपुरा थाने में रिपोर्ट दी. जिसमें बलात्कार का आरोप नहीं लगाया गया. वहीं, उसी घटना को लेकर 23 अक्टूबर 2019 को अजमेर के रामगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए दुष्कर्म का आरोप लगा दिया.

इसके अलावा पीड़ित ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में एक अन्य कर्मचारी की ओर से ऐसे ही आरोप लगाने पर उसे स्थाई करने का कथन किया है. जिससे स्पष्ट है कि उसने षड्यंत्र के तहत स्थाई होने की नियत से यह कहानी तैयार की है. यदि वास्तव में घटना होती तो वह तुरंत अपने घरवालों को इसकी जानकारी देती और एफआईआर दर्ज कराने में देरी नहीं करती. इसके अलावा पुलिस ने भी मामले में दुष्कर्म साबित नहीं माना है.

पढ़ेंः रामचंद्र चौधरी छठी बार अजमेर सरस डेयरी के बने अध्यक्ष

ज्यादा से ज्यादा याचिकाकर्ता की ओर से युवती के सिर और कंधे पर हाथ रखने की बात ही सामने आई है. दूसरी ओर पीड़िता और सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि गुलाबपुरा थाने में रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन वहां एफआईआर दर्ज नहीं हुई. रामगंज थाने में दर्ज एफआईआर में गुलाबपुरा थाने में दिए परिवाद की जांच को शामिल किया गया है. पीड़िता ने बदनामी के डर से पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने अजमेर सरस डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी के खिलाफ दायर दुष्कर्म के मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से इंकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि एफआईआर में याचिकाकर्ता पर दुष्कर्म का आरोप है.

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याचिकाकर्ता ने पीड़िता पर जो आरोप लगाए हैं, उनका परीक्षण ट्रायल कोर्ट मुकदमे की सुनवाई के दौरान करेगी. पुलिस ने भी अपने अनुसंधान में छेड़छाड़ का आरोप साबित माना है. ऐसे में एफआईआर को निरस्त नहीं किया जा सकता. न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश रामचंद्र चौधरी की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया की याचिकाकर्ता पिछले 25 साल से डेयरी चेयरमैन है. पीड़िता अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति में संविदाकर्मी थी. उसने वेतन बढ़ाने और स्थाई नौकरी पाने के लिए 4 अक्टूबर 2019 को भीलवाड़ा के गुलाबपुरा थाने में रिपोर्ट दी. जिसमें बलात्कार का आरोप नहीं लगाया गया. वहीं, उसी घटना को लेकर 23 अक्टूबर 2019 को अजमेर के रामगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए दुष्कर्म का आरोप लगा दिया.

इसके अलावा पीड़ित ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में एक अन्य कर्मचारी की ओर से ऐसे ही आरोप लगाने पर उसे स्थाई करने का कथन किया है. जिससे स्पष्ट है कि उसने षड्यंत्र के तहत स्थाई होने की नियत से यह कहानी तैयार की है. यदि वास्तव में घटना होती तो वह तुरंत अपने घरवालों को इसकी जानकारी देती और एफआईआर दर्ज कराने में देरी नहीं करती. इसके अलावा पुलिस ने भी मामले में दुष्कर्म साबित नहीं माना है.

पढ़ेंः रामचंद्र चौधरी छठी बार अजमेर सरस डेयरी के बने अध्यक्ष

ज्यादा से ज्यादा याचिकाकर्ता की ओर से युवती के सिर और कंधे पर हाथ रखने की बात ही सामने आई है. दूसरी ओर पीड़िता और सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि गुलाबपुरा थाने में रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन वहां एफआईआर दर्ज नहीं हुई. रामगंज थाने में दर्ज एफआईआर में गुलाबपुरा थाने में दिए परिवाद की जांच को शामिल किया गया है. पीड़िता ने बदनामी के डर से पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

Last Updated : Aug 20, 2021, 6:00 AM IST
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