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जेडीए की ओर से की जा रही भूमि की नीलामी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक - जेडीए भूखंड निलामी

जयपुर के करधनी नगर इलाके में जेडीए की ओर से की जा रही भूखंड़ों के ई-ऑक्शन पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही यूडीएच और जेडीए सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

JDA plots e auction, राजस्थान हाईकोर्ट
rajasthan high court prohibition
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Published : Dec 23, 2019, 11:12 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कालवाड़ रोड स्थित करधनी में जेडीए की ओर से की जा रही दो भूखंडों की ई-नीलामी प्रक्रिया पूरी करने पर रोक लगा दी है.

अदालत ने कहा है कि नीलामी की प्रक्रिया को अदालत की अनुमति के बिना पूरा नहीं किया जाए. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख नगरीय विकास सचिव और जेडीए सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायााधीश अशोककुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश करधनी वरिष्ठ नागरिक समिति की ओर से दायर याचिका पर दिए.

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याचिका में कहा गया कि करधनी आवासीय योजना लॉन्च करते समय जेडीए की ओर से सुविधा क्षेत्र के लिए जमीन छोडी गई थी. वहीं अब जेडीए की ओर से इस भूमि में से 1260 वर्ग मीटर और 1395 वर्ग मीटर भूमि को ई-नीलामी के जरिए बेचने की प्रक्रिया की जा रही है. जबकि जेडीए प्लान में यह भूमि सुविधा क्षेत्र में ही दर्शाई गई है.

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इसके बावजूद जेडीए अपने स्वयं के नियम-कायदों को ताक में रखकर सुविधा क्षेत्र की जमीन को बेचने जा रहा है. इस संबंध में कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नीलामी प्रक्रिया पूरी करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कालवाड़ रोड स्थित करधनी में जेडीए की ओर से की जा रही दो भूखंडों की ई-नीलामी प्रक्रिया पूरी करने पर रोक लगा दी है.

अदालत ने कहा है कि नीलामी की प्रक्रिया को अदालत की अनुमति के बिना पूरा नहीं किया जाए. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख नगरीय विकास सचिव और जेडीए सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायााधीश अशोककुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश करधनी वरिष्ठ नागरिक समिति की ओर से दायर याचिका पर दिए.

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याचिका में कहा गया कि करधनी आवासीय योजना लॉन्च करते समय जेडीए की ओर से सुविधा क्षेत्र के लिए जमीन छोडी गई थी. वहीं अब जेडीए की ओर से इस भूमि में से 1260 वर्ग मीटर और 1395 वर्ग मीटर भूमि को ई-नीलामी के जरिए बेचने की प्रक्रिया की जा रही है. जबकि जेडीए प्लान में यह भूमि सुविधा क्षेत्र में ही दर्शाई गई है.

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इसके बावजूद जेडीए अपने स्वयं के नियम-कायदों को ताक में रखकर सुविधा क्षेत्र की जमीन को बेचने जा रहा है. इस संबंध में कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नीलामी प्रक्रिया पूरी करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कालवाड़ रोड स्थित करधनी में जेडीए की ओर से की जा रही दो भूखंडों की ई-नीलामी प्रक्रिया पूरी करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि नीलामी की प्रक्रिया को अदालत की अनुमति के बिना पूरा नहीं किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख नगरीय विकास सचिव और जेडीए सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायााधीश अशोककुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश करधनी वरिष्ठ नागरिक समिति की ओर से दायर याचिका पर दिए।Body:याचिका में कहा गया कि करधनी आवासीय योजना लॉन्च करते समय जेडीए की ओर से सुविधा क्षेत्र के लिए जमीन छोडी गई थी। वहीं अब जेडीए की ओर से इस भूमि में से 1260 वर्ग मीटर और 1395 वर्ग मीटर भूमि को ई-नीलामी के जरिए बेचने की प्रक्रिया की जा रही है। जबकि जेडीए प्लान में यह भूमि सुविधा क्षेत्र में ही दर्शाई गई है। इसके बावजूद जेडीए अपने स्वयं के नियम-कायदों को ताक में रखकर सुविधा क्षेत्र की जमीन को बेचने जा रहा है। इस संबंध में कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नीलामी प्रक्रिया पूरी करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।Conclusion:
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