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नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती में तीसरे पक्ष के अधिकार सृजित करने पर रोक

नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती-2018 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से तीसरे पक्ष के अधिकार सृजित करने पर रोक लगा दी है. बता दें, चिकित्सा विभाग ने 2013 में 15 हजार 773 पदों पर यह भर्ती निकाली थी. पढे़ं विस्तृत खबर...

Nurse Grade II recruitment, नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती
Nurse Grade II recruitment
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Published : Jan 27, 2020, 8:26 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से 6 हजार 35 पदों पर निकाली गई नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती-2018 में तीसरे पक्ष के अधिकार सृजित करने पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश सुभाष चन्द्र व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

विज्ञान शाह, याचिकाकर्ता के वकील

याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि चिकित्सा विभाग ने वर्ष 2013 में 15 हजार 773 पदों पर भर्ती निकाली थी. जिसमें बिना बोनस अंक वाले याचिकाकर्ताओं का चयन हुआ था, लेकिन सरकार ने 4 हजार 514 पदों को एनआरएचएम का बताते हुए पदों की संख्या घटाकर 11 हजार 259 कर दी. वहीं राज्य सरकार ने 2016 में 4 हजार 514 पदों को मेडिकल विभाग के बताते हुए फिर से भर्ती निकाल दी.

पढ़ेंः दारा एनकाउंटर केस: राजेन्द्र राठौड़ को बड़ी राहत, FIR दर्ज करने का आदेश रद्द

इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर सरकार ने भर्ती विज्ञापन वापस लेते हुए तीस मई 2018 को छह हजार 35 पदों पर भर्ती निकाली. याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वे वर्ष 2013 में ही चयनीत हो गए थे, लेकिन राज्य सरकार ने इन्हें एनआरएचएम का बताते हुए कम कर दिए. ऐसे में उन्हें इन पदों पर नियुक्ति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने भर्ती में तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित करने पर रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से 6 हजार 35 पदों पर निकाली गई नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती-2018 में तीसरे पक्ष के अधिकार सृजित करने पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश सुभाष चन्द्र व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

विज्ञान शाह, याचिकाकर्ता के वकील

याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि चिकित्सा विभाग ने वर्ष 2013 में 15 हजार 773 पदों पर भर्ती निकाली थी. जिसमें बिना बोनस अंक वाले याचिकाकर्ताओं का चयन हुआ था, लेकिन सरकार ने 4 हजार 514 पदों को एनआरएचएम का बताते हुए पदों की संख्या घटाकर 11 हजार 259 कर दी. वहीं राज्य सरकार ने 2016 में 4 हजार 514 पदों को मेडिकल विभाग के बताते हुए फिर से भर्ती निकाल दी.

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इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर सरकार ने भर्ती विज्ञापन वापस लेते हुए तीस मई 2018 को छह हजार 35 पदों पर भर्ती निकाली. याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वे वर्ष 2013 में ही चयनीत हो गए थे, लेकिन राज्य सरकार ने इन्हें एनआरएचएम का बताते हुए कम कर दिए. ऐसे में उन्हें इन पदों पर नियुक्ति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने भर्ती में तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित करने पर रोक लगा दी है.

Intro:बाईट - याचिकाकर्ता के वकील विज्ञान शाह

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से 6 हजार 35 पदों पर निकाली गई नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती-2018 में तीसरे पक्ष के अधिकार सृजित करने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश सुभाष चन्द्र व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि चिकित्सा विभाग ने वर्ष 2013 में 15 हजार 773 पदों पर भर्ती निकाली थी। जिसमें बिना बोनस अंक वाले याचिकाकर्ताओं का चयन हुआ था, लेकिन सरकार ने 4 हजार 514 पदों को एनआरएचएम का बताते हुए पदों की संख्या घटाकर 11 हजार 259 कर दी। वहीं राज्य सरकार ने 2016 में 4 हजार 514 पदों को मेडिकल विभाग के बताते हुए फिर से भर्ती निकाल दी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर सरकार ने भर्ती विज्ञापन वापस लेते हुए तीस मई 2018 को छह हजार 35 पदों पर भर्ती निकाली। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वे वर्ष 2013 में ही चयनीत हो गए थे, लेकिन राज्य सरकार ने इन्हें एनआरएचएम का बताते हुए कम कर दिए। ऐसे में उन्हें इन पदों पर नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने भर्ती में तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित करने पर रोक लगा दी है।Conclusion:
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