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असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स का एक पद रिक्त रखने के हाई कोर्ट ने दिए आदेश

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Published : Apr 3, 2021, 4:58 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स भर्ती- 2020 में दिव्यांग के लिए आरक्षित पद को अन्य वर्ग से भरने पर चिकित्सा विभाग और आरपीएससी से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद रिक्त रखने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश डॉ. महेशचन्द्र बैरवा की याचिका पर दिए.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स भर्ती- 2020 में दिव्यांग के लिए आरक्षित पद को अन्य वर्ग से भरने पर चिकित्सा विभाग और आरपीएससी से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद रिक्त रखने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश डॉ. महेशचन्द्र बैरवा की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने जनवरी 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स के 6 पदों पर भर्ती निकाली थी. इनमें से एक पद दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित था. भर्ती में दिव्यांग याचिकाकर्ता ने साक्षात्कार में भी भाग लिया था.

यह भी पढ़ेंः सवाईमाधोपुर : चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा बुजुर्ग, देवदूत बनकर आए RPF जवान ने यूं बचाई जान, देखें VIDEO

वहीं, आरपीएससी की ओर से जारी अंतिम परिणाम में तीन पदों को सामान्य और शेष तीन पदों को एससी वर्ग से भर लिया गया, जबकि नियमानुसार एक पद दिव्यांग अभ्यर्थी से ही भरा जाना था, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए एक पद रिक्त रखने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स भर्ती- 2020 में दिव्यांग के लिए आरक्षित पद को अन्य वर्ग से भरने पर चिकित्सा विभाग और आरपीएससी से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद रिक्त रखने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश डॉ. महेशचन्द्र बैरवा की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने जनवरी 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स के 6 पदों पर भर्ती निकाली थी. इनमें से एक पद दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित था. भर्ती में दिव्यांग याचिकाकर्ता ने साक्षात्कार में भी भाग लिया था.

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वहीं, आरपीएससी की ओर से जारी अंतिम परिणाम में तीन पदों को सामान्य और शेष तीन पदों को एससी वर्ग से भर लिया गया, जबकि नियमानुसार एक पद दिव्यांग अभ्यर्थी से ही भरा जाना था, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए एक पद रिक्त रखने के आदेश दिए हैं.

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