जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर के आदर्श नगर थानाधिकारी को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता वरिष्ठ नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता के पुत्र और पुत्रवधू को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश सीता देवी की आपराधिक याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के साथ रहने वाला उसका पुत्र और पुत्रवधू आए दिन उसके साथ मारपीट करते हैं. इस संबंध में याचिकाकर्ता ने आदर्श नगर थाने में मामले भी दर्ज करा रखे हैं. इसके बावजूद भी पुत्र और पुत्रवधू उसे प्रताड़ित कर रहे हैं.
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जबकि वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम के तहत प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आदर्श नगर थानाधिकारी को सुरक्षा के निर्देश देते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.