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प्रमुख पशुपालन सचिव और वेटनरी ऑफिसर आकर हाथियों की मौत के कारण बताएः हाईकोर्ट

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Published : Sep 18, 2020, 7:58 PM IST

कोरोना काल में हाथी गांव में 4 हाथियों की मौत हो गई थी. जिसके बाद इस मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख पशुपालन सचिव और हाथी गांव में तैनात वेटनरी ऑफिसर को 26 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव और ऑफिसर को कोर्ट में पेश होने के आदेश

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना काल के बीच हाथी गांव में 4 हाथियों की मौत के मामले में प्रमुख पशुपालन सचिव और हाथी गांव में तैनात वेटनरी ऑफिसर को 26 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने ये आदेश गोपाल सिंह बारेठ की जनहित याचिका पर दिए.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि कोरोना के दौरान हाथी गांव के हालात खराब हो रहे हैं. राज्य सरकार ने भी हाथियों के राहत के लिए कुछ नहीं किया है. जबकि एक हाथी पर रोजाना ₹3 हजार से अधिक का खर्चा आता है. हाल ही में हाथी गांव में 4 हाथियों की मौत भी हो चुकी है.

पढ़ें- प्री प्राइमरी कक्षाओं में आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

वहीं राज्य सरकार की ओर से अपने जवाब में कहा गया कि बीमार हाथियों के इलाज के लिए हाथी गांव में वेटरनरी अस्पताल है. इस अस्पताल में पशुपालन विभाग ने चिकित्सक नियुक्त कर रखा है. इस पर अदालत ने पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव और हाथी गांव के वेटनरी ऑफिसर को पेश होने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना काल के बीच हाथी गांव में 4 हाथियों की मौत के मामले में प्रमुख पशुपालन सचिव और हाथी गांव में तैनात वेटनरी ऑफिसर को 26 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने ये आदेश गोपाल सिंह बारेठ की जनहित याचिका पर दिए.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि कोरोना के दौरान हाथी गांव के हालात खराब हो रहे हैं. राज्य सरकार ने भी हाथियों के राहत के लिए कुछ नहीं किया है. जबकि एक हाथी पर रोजाना ₹3 हजार से अधिक का खर्चा आता है. हाल ही में हाथी गांव में 4 हाथियों की मौत भी हो चुकी है.

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वहीं राज्य सरकार की ओर से अपने जवाब में कहा गया कि बीमार हाथियों के इलाज के लिए हाथी गांव में वेटरनरी अस्पताल है. इस अस्पताल में पशुपालन विभाग ने चिकित्सक नियुक्त कर रखा है. इस पर अदालत ने पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव और हाथी गांव के वेटनरी ऑफिसर को पेश होने के आदेश दिए हैं.

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