जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक के आसन जोगियान गांव की 85 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए जिला कलेक्टर को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित पीएलपीसी कमेटी के समक्ष इस संबंध में अभ्यावेदन पेश करें.
मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रहलाद नाथ और अन्य की जनहित याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि गांव की करीब 85 बीघा चारागाह भूमि पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है. जिसके चलते स्थानीय निवासियों को अपने पशु चराने में समस्या हो रही है.
ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार इस संबंध में शिकायत भी की है, लेकिन अधिकारी संसाधनों की कमी बताकर अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं. ऐसे में कलेक्टर को अतिक्रमण हटाने के संबंध में आदेश दिए जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कलेक्टर को दिशा-निर्देश जारी कर अतिक्रमण हटाने को कहा है.