ETV Bharat / city

REET 2022 में आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को राहत, जानिए किन अभ्यर्थियों को मिलेगा फायदा - रीट परीक्षा 2022

जिन अभ्यर्थियों ने रद्द हो चुकी रीट परीक्षा दी थी, वे रीट 2022 में आवेदन करते समय चालान जनरेट नहीं कर पाए. ऐसे अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर आवेदन स्वीकार करने की अपील की है. इस मामले पर कोर्ट ने राहत देते हुए अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकारने को कहा (Rajasthan High court on REET aspirants late application form) है. साथ ही शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित रीट समन्वयक से जवाब मांगा है.

Rajasthan High court on REET aspirants late application form
REET 2022 में आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को राहत, जानिए किन अभ्यर्थियों को मिलेगा फायदा
author img

By

Published : May 25, 2022, 9:26 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट परीक्षा 2022 में आवेदन पत्र भरने से वंचित रहे अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनके आवेदन स्वीकार करने को कहा (Court directs to accept delayed REET forms) है. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित रीट समन्वयक से जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश भगवती शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि गत 12 अप्रैल को रीट का विज्ञापन निकाला गया था. जिसमें चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि 19 मई और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23 मई रखी गई थी. याचिकाकर्ताओं ने पिछली बार आवेदन पत्र भरा था, लेकिन परीक्षा रद्द हो गई थी. ऐसे में उन्हें इस बार सिर्फ चालान ही जनरेट करना था, लेकिन याचिकाकर्ता तय तिथि तक चालान जनरेट नहीं कर पाए. वहीं बाद में उन्होंने 23 मई से पहले आवेदन पत्र भरने की कोशिश की थी, लेकिन बिना चालान आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया गया. ऐसे में उनके आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएं. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट परीक्षा 2022 में आवेदन पत्र भरने से वंचित रहे अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनके आवेदन स्वीकार करने को कहा (Court directs to accept delayed REET forms) है. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित रीट समन्वयक से जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश भगवती शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि गत 12 अप्रैल को रीट का विज्ञापन निकाला गया था. जिसमें चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि 19 मई और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23 मई रखी गई थी. याचिकाकर्ताओं ने पिछली बार आवेदन पत्र भरा था, लेकिन परीक्षा रद्द हो गई थी. ऐसे में उन्हें इस बार सिर्फ चालान ही जनरेट करना था, लेकिन याचिकाकर्ता तय तिथि तक चालान जनरेट नहीं कर पाए. वहीं बाद में उन्होंने 23 मई से पहले आवेदन पत्र भरने की कोशिश की थी, लेकिन बिना चालान आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया गया. ऐसे में उनके आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएं. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

पढ़ें: REET 2022: अभ्यर्थी बुधवार से कर सकते हैं ऑनलाइन संशोधन, 27 मई तक संशोधन के लिए अंतिम अवसर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.