जयपुर. याचिकाओं में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा और अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2013 से राजकीय चिकित्सालय में संविदा के आधार पर प्रयोगशाला सहायक के पदों पर कार्यरत है. याचिकाकर्ता विभाग की ओर से वर्ष 2018 में जारी की गई भर्ती के तहत बताई गई समस्त योग्यता रखते हैं. इसके साथ ही उनके पास तीन वर्ष से अधिक का अनुभव भी है और विभाग ने उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी कर रखा है.
याचिका में कहा गया कि विभाग ने उनकी वरीयता के आधार पर भर्ती में उनके दस्तावेज भी सत्यापन कर लिए हैं, लेकिन गत दिसंबर माह में जारी की गई भर्ती की अंतिम चयन सूची में याचिकाकर्ताओं का नाम शामिल नहीं किया. दूसरी ओर विभाग ने याचिकाकर्ताओं से कम अंक प्राप्त करने वाले दूसरे अभ्यर्थियों का चयन किया है.
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याचिकाओं में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को बोनस अंक के लाभ से वंचित करते हुए उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विभाग के अतिरिक्त महाधिवक्ता को याचिका की कॉपी देने के आदेश देते हुए 25 जनवरी तक जवाब (HC Seeks Answer Regarding Bonus Points) पेश करने को कहा है.