जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने नियमों के विपरीत जाकर आबादी क्षेत्र के पास खनन को लेकर प्रमुख राजस्व सचिव, खान निदेशक और स्थानीय कलक्टर सहित रेनवाल एसडीओ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश विनोद कुमार व अन्य की जनहित याचिका पर दिए.
पढ़ें-किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा - आप शहर का गला घोंट रहे हैं
याचिका में अधिवक्ता नीलू शर्मा ने अदालत को बताया कि रेनवाल के डूंगरी खुर्द गांव में अवैध खनन किया जा रहा है. खननकर्ता डीप ब्लास्टिंग के जरिए यहां से पत्थर निकाल रहे हैं. जबकि खनन क्षेत्र से तीन सौ मीटर से कम परिधि में लोग निवास कर रहे हैं. अवैध खनन से यहां स्थित मंदिरों को भी खतरा पैदा हो गया है.
अधिकारियों के बीच मिलीभगत का आरोप
याचिका में कहा गया कि स्थानीय निवासी खान सचिव सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को कई बार पत्र लिखकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक अवैध खनन पर रोक नहीं लगाई गई है. याचिका में खननकर्ता और स्थानीय अधिकारियों के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.