जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर भर्ती-2020 में आयु सीमा की गणना भर्ती से पहले करने पर राज्य सरकार और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने को कहा है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश पूजा चौधरी की याचिका पर दिए.
याचिका में राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा सेवा नियम, 1986 के नियम दस के प्रावधान को चुनौती देते हुए कहा गया कि भर्ती में आयु की गणना एक जुलाई 2020 से की गई है. जबकि भर्ती पिछले 2 नवंबर को जारी हुई है.
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि हर भर्ती में आयु सीमा की गणना आवेदन के बाद जनवरी या जुलाई को आधार मानकर की जाती है. जबकि इस भर्ती में आयु सीमा की गणना भूतलक्षी समय से की गई है. ऐसे में नियम दस के असंवैधानिक होने के चलते उसे रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार और आयोग से जवाब मांगते हुए याचिकाकर्ता का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने को कहा है.