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पात्र होने के बावजूद याचिकाकर्ता को नियुक्ति से कैसे किया इनकार: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अन्य को नोटिस जारी कर एलडीसी भर्ती 2018 में चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर जवाब तलब किया है. साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है.

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एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा
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Published : Jun 4, 2020, 8:21 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती 2018 में चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रवि कुमार मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

याचिका में अधिवक्ता मुनीश भारद्वाज ने अदालत को बताया कि एलडीसी भर्ती में एसटी वर्ग की कट ऑफ 172 अंक गई थी. जबकि याचिकाकर्ता ने 182 अंक हासिल किए थे. वहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत 11 मार्च को उसे सूचित किया कि उसका कंप्यूटर प्रमाण पत्र वैध नहीं होने के कारण से नियुक्ति नहीं दी जा सकती.

पढ़ेंः AAP ने बिजली-पानी बिल माफी के लिए घर के भीतर रहकर किया प्रदर्शन

इस पर याचिकाकर्ता की ओर से बोर्ड को अपनी आपत्ति पेश की गई. वहीं, बोर्ड ने आपत्ति को दरकिनार करते हुए याचिकाकर्ता को चयन से बाहर कर 21 मई को अंतिम सूची जारी कर दी है.

याचिका में कहा गया कि उसने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर की डिग्री की है. ऐसे में उसे चयन से वंचित करना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए एक पद याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती 2018 में चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रवि कुमार मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

याचिका में अधिवक्ता मुनीश भारद्वाज ने अदालत को बताया कि एलडीसी भर्ती में एसटी वर्ग की कट ऑफ 172 अंक गई थी. जबकि याचिकाकर्ता ने 182 अंक हासिल किए थे. वहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत 11 मार्च को उसे सूचित किया कि उसका कंप्यूटर प्रमाण पत्र वैध नहीं होने के कारण से नियुक्ति नहीं दी जा सकती.

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इस पर याचिकाकर्ता की ओर से बोर्ड को अपनी आपत्ति पेश की गई. वहीं, बोर्ड ने आपत्ति को दरकिनार करते हुए याचिकाकर्ता को चयन से बाहर कर 21 मई को अंतिम सूची जारी कर दी है.

याचिका में कहा गया कि उसने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर की डिग्री की है. ऐसे में उसे चयन से वंचित करना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए एक पद याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं.

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