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हेडमास्टर पद से हटाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगायी अंतरिम रोक, नोटिस जारी कर किया जवाब तलब - ईटीवी भारत की खबर

राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता ने माध्यमिक स्कूल में हेडमास्टर पद पर चयनित याचिकाकर्ता को पुराने मामले में एनओसी जारी नहीं करने और बाद में हुए चयन में एनओसी के अभाव में इन्क्वायरी शुरू करने के मामले में प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग जयपुर, सचिव आरपीएससी, निदेशक और उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को नोटिस जारी करते हुए आठ सप्ताह में जवाब तलब किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट की खबर, Rajasthan High Court news
हेडमास्टर पद से हटाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगायी अंतरिम रोक
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Published : May 22, 2020, 8:31 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता ने माध्यमिक स्कूल में हेडमास्टर पद पर चयनित याचिकाकर्ता को पुराने मामले में एनओसी जारी नहीं करने और बाद में हुए चयन में एनओसी के अभाव में इन्क्वायरी शुरू करने के मामले में प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग जयपुर, सचिव आरपीएससी, निदेशक और उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को नोटिस जारी करते हुए आठ सप्ताह में जवाब तलब किया है.

वहीं याचिकाकर्ता प्रभातेश्वर सैनी को बतौर हैडमास्टर पद पर नियुक्त किए जाने बाबत आदेश को स्थगित करने के लिए 4 मार्च 2020 को जारी विभागीय आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता हनुमानगढ़ जिलांतर्गत सांगरिया निवासी प्रभातेश्वर सैनी की ओर से अधिवक्ता त्रिलोक जोशी ने कहा कि याची माध्यमिक स्कूल में अरसे से बतौर अध्यापक कार्यरत रहा. उसके खिलाफ एनओसी के नाम पर शुरू की गयी इन्क्वायरी साल 2012 में हैडमास्टर पद पर हुई भर्ती के दौरान के समय की है.

पढ़ें- जोधपुर में महिला Corona positive और नवजात की रिपोर्ट आई Negative

जबकि याचिकाकर्ता का उस मामले में इन्क्वायरी खोलने से उसके वर्तमान चयन और नियुक्ति जो कि साल 2018 की भर्ती के तहत हुई है और जिसमें उसे 16 अक्टूबर 2019 को नियुक्ति प्रदान की गयी है, से कोई लेना देना नहीं है. इसलिए उनके हैडमास्टर पद पर नियुक्त करने बाबत आदेश को स्थगित रखना गलत है. याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जहां सम्बंधित अधिकारियों और विभाग को नोटिस जारी करते हुए आठ सप्ताह में जवाब तलब किया. वहीं याचिकाकर्ता की हेडमास्टर पद पर नियुक्ति नहीं करने के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी. हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ इन्क्वायरी जारी रखने पर किसी तरह की रोक नहीं लगायी.

राजस्थान हाईकोर्ट ने जजशिप में रिक्त पदों पर पदस्थापन जारी किए गए है

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने जिला जज स्तर के नव नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को उनका प्रशिक्षण पूर्ण होने पर शुक्रवार को विभिन्न जजशिप में रिक्त पदों पर उनके नाम के आगे लिखी अदालतों में नियुक्तियां/पदस्थापन जारी किए गए है.

आदेशानुसार नवीन कुमार चौधरी को एडीजे 2 अजमेर, अश्विनी शर्मा को एडीजे 5 बीकानेर, अनिल कुमार शर्मा को एडीजे धौलपुर, योगेश जोशी को एडीजे 4 जयपुर जिला और गोपाल सैनी को एडीजे 2 भीलवाड़ा के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है. रजिस्ट्रार जनरल निर्मलसिंह मेड़तवाल की ओर से जारी इस आदेश के अनुसार उक्त न्यायिक अधिकारी नियमानुसार ज्वाईनिंग टाइम के हकदार होंगे.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता ने माध्यमिक स्कूल में हेडमास्टर पद पर चयनित याचिकाकर्ता को पुराने मामले में एनओसी जारी नहीं करने और बाद में हुए चयन में एनओसी के अभाव में इन्क्वायरी शुरू करने के मामले में प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग जयपुर, सचिव आरपीएससी, निदेशक और उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को नोटिस जारी करते हुए आठ सप्ताह में जवाब तलब किया है.

वहीं याचिकाकर्ता प्रभातेश्वर सैनी को बतौर हैडमास्टर पद पर नियुक्त किए जाने बाबत आदेश को स्थगित करने के लिए 4 मार्च 2020 को जारी विभागीय आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता हनुमानगढ़ जिलांतर्गत सांगरिया निवासी प्रभातेश्वर सैनी की ओर से अधिवक्ता त्रिलोक जोशी ने कहा कि याची माध्यमिक स्कूल में अरसे से बतौर अध्यापक कार्यरत रहा. उसके खिलाफ एनओसी के नाम पर शुरू की गयी इन्क्वायरी साल 2012 में हैडमास्टर पद पर हुई भर्ती के दौरान के समय की है.

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जबकि याचिकाकर्ता का उस मामले में इन्क्वायरी खोलने से उसके वर्तमान चयन और नियुक्ति जो कि साल 2018 की भर्ती के तहत हुई है और जिसमें उसे 16 अक्टूबर 2019 को नियुक्ति प्रदान की गयी है, से कोई लेना देना नहीं है. इसलिए उनके हैडमास्टर पद पर नियुक्त करने बाबत आदेश को स्थगित रखना गलत है. याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जहां सम्बंधित अधिकारियों और विभाग को नोटिस जारी करते हुए आठ सप्ताह में जवाब तलब किया. वहीं याचिकाकर्ता की हेडमास्टर पद पर नियुक्ति नहीं करने के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी. हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ इन्क्वायरी जारी रखने पर किसी तरह की रोक नहीं लगायी.

राजस्थान हाईकोर्ट ने जजशिप में रिक्त पदों पर पदस्थापन जारी किए गए है

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने जिला जज स्तर के नव नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को उनका प्रशिक्षण पूर्ण होने पर शुक्रवार को विभिन्न जजशिप में रिक्त पदों पर उनके नाम के आगे लिखी अदालतों में नियुक्तियां/पदस्थापन जारी किए गए है.

आदेशानुसार नवीन कुमार चौधरी को एडीजे 2 अजमेर, अश्विनी शर्मा को एडीजे 5 बीकानेर, अनिल कुमार शर्मा को एडीजे धौलपुर, योगेश जोशी को एडीजे 4 जयपुर जिला और गोपाल सैनी को एडीजे 2 भीलवाड़ा के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है. रजिस्ट्रार जनरल निर्मलसिंह मेड़तवाल की ओर से जारी इस आदेश के अनुसार उक्त न्यायिक अधिकारी नियमानुसार ज्वाईनिंग टाइम के हकदार होंगे.

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