जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी (Rajasthan Public Service Commission) को निर्देश दिए हैं कि वह स्कूल व्याख्याता भर्ती- 2018 के (case of school lecturer recruitment 2018) भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, हिंदी, इतिहास तथा चित्रकला विषय के विवादित प्रश्न-उत्तरों की जांच एक्सपर्ट कमेटी से छह सप्ताह में दुबारा करवाए.
जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश सुरजन लाल धवन व हेमराज रोदिया और अन्य की याचिकाओं पर दिया. अदालत ने कहा कि आरपीएससी 12 नवंबर 2021 को जारी किए प्रेस नोट में किए वादे को पूरा करने में फेल रही है. आरपीएससी ने विवादित प्रश्नों की दुबारा जांच ही नहीं की है. ऐसे में वह एक्सपर्ट कमेटी से याचिकाओं में उठाए गए विवादित प्रश्न-उत्तरों की जांच करवाए. याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजेन्द्र प्रसाद व अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने कहा कि आरपीएससी को विवादित प्रश्न-उत्तरों की जांच कोर्ट के पूर्व में दिए आदेश से करवानी थी.
लेकिन आरपीएससी ने अदालती आदेश के बाद भी पूर्व की उत्तर-कुंजी में कोई बदलाव नहीं किया. वहीं आरपीएससी ने आदेश के बाद भी विवादित प्रश्नों की दुबारा जांच किए बिना ही पुरानी रिपोर्ट ही पेश कर दी. जबकि उसे एक्सपर्ट कमेटी से जांच करवानी थी और इसे वेबसाइट पर भी अपलोड कर प्रार्थियों को जानकारी देनी थी. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सभी पक्षों को सुनकर वेटिंग लिस्ट से नियुक्तियां देने पर रोक जारी रखते हुए एक्सपर्ट कमेटी से दुबारा विवादित प्रश्नों की जांच करवाने के लिए कहा है.