ETV Bharat / city

राजस्थान हाईकोर्ट ने निम्स चेयरमैन तोमर को दुष्कर्म प्रकरण में दी राहत

author img

By

Published : Jan 28, 2020, 8:44 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश संजीव शर्मा ने निम्स चेयरमैन बीएस तोमर के खिलाफ युवती की ओर से दर्ज प्रकरण में दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. दरअसल, युवती ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था और याचिकाकर्ता ने भी युवती के खिलाफ हनी ट्रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराया था. जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है.

jaipur latest news, राजस्थान हाईकोर्ट
निम्स चेयरमैन तोमर को दुष्कर्म प्रकरण में राहत

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने निम्स चेयरमैन बीएस तोमर को राहत देते हुए उनके खिलाफ आमेर थाने में दर्ज दुष्कर्म प्रकरण में दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश बीएस तोमर की याचिका में दायर द्वितीय स्टे एप्लीकेशन पर दिए.

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि 21 दिसंबर 2018 को युवती ने आमेर थाने में याचिकाकर्ता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. वहीं याचिकाकर्ता ने भी युवती के खिलाफ हनी ट्रेप और ब्लैकमेलिंग करने को लेकर चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. युवती उसे मामले में फंसा रही है.

पढ़ें- जयपुर: 369 पोलिंग पार्टियों ने संभाला मोर्चा, तीन लाख से ज्यादा मतदाता बुधवार को करेंगे 676 सरपंच पदों के प्रत्याशियों का फैसला

वहीं, इस मामले में अब तक पांच बार जांच बदल चुकी है. इसका विरेाध करते हुए सरकारी वकील शेरसिंह महला और रमेश चौधरी ने कहा कि मामले में हाईकोर्ट पिछली 23 अक्टूबर को याचिकाकर्ता की पहली स्टे एप्लीकेशन खारिज कर चुका है. प्रकरण में पुलिस उसके खिलाफ आरोप प्रमाण मान चुकी है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने निम्स चेयरमैन बीएस तोमर को राहत देते हुए उनके खिलाफ आमेर थाने में दर्ज दुष्कर्म प्रकरण में दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश बीएस तोमर की याचिका में दायर द्वितीय स्टे एप्लीकेशन पर दिए.

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि 21 दिसंबर 2018 को युवती ने आमेर थाने में याचिकाकर्ता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. वहीं याचिकाकर्ता ने भी युवती के खिलाफ हनी ट्रेप और ब्लैकमेलिंग करने को लेकर चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. युवती उसे मामले में फंसा रही है.

पढ़ें- जयपुर: 369 पोलिंग पार्टियों ने संभाला मोर्चा, तीन लाख से ज्यादा मतदाता बुधवार को करेंगे 676 सरपंच पदों के प्रत्याशियों का फैसला

वहीं, इस मामले में अब तक पांच बार जांच बदल चुकी है. इसका विरेाध करते हुए सरकारी वकील शेरसिंह महला और रमेश चौधरी ने कहा कि मामले में हाईकोर्ट पिछली 23 अक्टूबर को याचिकाकर्ता की पहली स्टे एप्लीकेशन खारिज कर चुका है. प्रकरण में पुलिस उसके खिलाफ आरोप प्रमाण मान चुकी है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने निम्स चेयरमैन बीएस तोमर को राहत देते हुए उनके खिलाफ आमेर थाने में दर्ज दुष्कर्म प्रकरण में दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश बीएस तोमर की याचिका में दायर द्वितीय स्टे एप्लीकेशन पर दिए।Body:प्रार्थना पत्र में कहा गया कि 21 दिसंबर 2018 को युवती ने आमेर थाने में याचिकाकर्ता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। वहीं याचिकाकर्ता ने भी युवती के खिलाफ हनी ट्रेप और ब्लैकमेलिंग करने को लेकर चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। युवती उसे मामले में फंसा रही है। वहीं मामले में अब तक पांच बार जांच बदल चुकी है। इसका विरेाध करते हुए सरकारी वकील शेरसिंह महला और रमेश चौधरी ने कहा कि मामले में हाईकोर्ट गत 23 अक्टूबर को याचिकाकर्ता की पहली स्टे एप्लीकेशन खारिज कर चुका है। प्रकरण में पुलिस की उसके खिलाफ आरोप प्रमाण मान चुकी है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.