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राजस्थान हाईकोर्ट ने RAS मुख्य परीक्षा का परिणाम किया रद्द... - Jaipur News

राजस्थान हाईकोर्ट ने RAS भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है. अदालत ने आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि विज्ञापन के दिन लागू नियम 15 के तहत पुन: परिणाम जारी करें.

RAS Main Exam Result Canceled,  Rajasthan High Court Order
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Dec 17, 2020, 5:47 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अलग-अलग कट ऑफ जारी करने और पदों के मुकाबले दोगुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाने पर आरएएस भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है. अदालत ने आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि विज्ञापन के दिन लागू नियम 15 के तहत पुन: परिणाम जारी करें.

RAS मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द

इसके तहत न्यूनतम अर्हता अंकों को निर्धारित कर पदों के मुकाबले कम से कम दोगुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश कविता गोदारा और अन्य की याचिका पर दिए.

पढ़ें- RAS भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम होगा संशोधित, साक्षात्कार पर लगी रोक हटी

याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि आरएएस भर्ती नियम 15 के तहत आरपीएससी को सिर्फ न्यूनतम अंक तय करने की ही शक्ति है, जो कि सभी वर्गों के लिए समान होनी चाहिए. इसके विपरीत आयोग ने वर्गवार अलग-अलग कट ऑफ जारी कर साक्षात्कार में पदों के मुकाबले केवल डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया है, जबकि साक्षात्कार के लिए कम से कम दोगुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए था.

इसके अलावा आयोग ने मुख्य परीक्षा का परिणाम गत 9 जून के संशोधित नियमों के तहत जारी किया है, जबकि वर्ष 2018 की भर्ती में यह संशोधित नियम लागू ही नहीं होते हैं. ऐसे में मुख्य परीक्षा के परिणाम को रद्द कर नए सिरे से नियम 15 के तहत सभी वर्गों की एक समान कट ऑफ जारी की जानी चाहिए. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पूर्व में साक्षात्कार पर रोक लगाते हुए याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अलग-अलग कट ऑफ जारी करने और पदों के मुकाबले दोगुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाने पर आरएएस भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है. अदालत ने आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि विज्ञापन के दिन लागू नियम 15 के तहत पुन: परिणाम जारी करें.

RAS मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द

इसके तहत न्यूनतम अर्हता अंकों को निर्धारित कर पदों के मुकाबले कम से कम दोगुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश कविता गोदारा और अन्य की याचिका पर दिए.

पढ़ें- RAS भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम होगा संशोधित, साक्षात्कार पर लगी रोक हटी

याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि आरएएस भर्ती नियम 15 के तहत आरपीएससी को सिर्फ न्यूनतम अंक तय करने की ही शक्ति है, जो कि सभी वर्गों के लिए समान होनी चाहिए. इसके विपरीत आयोग ने वर्गवार अलग-अलग कट ऑफ जारी कर साक्षात्कार में पदों के मुकाबले केवल डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया है, जबकि साक्षात्कार के लिए कम से कम दोगुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए था.

इसके अलावा आयोग ने मुख्य परीक्षा का परिणाम गत 9 जून के संशोधित नियमों के तहत जारी किया है, जबकि वर्ष 2018 की भर्ती में यह संशोधित नियम लागू ही नहीं होते हैं. ऐसे में मुख्य परीक्षा के परिणाम को रद्द कर नए सिरे से नियम 15 के तहत सभी वर्गों की एक समान कट ऑफ जारी की जानी चाहिए. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पूर्व में साक्षात्कार पर रोक लगाते हुए याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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