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Rajasthan High Court: मत्स्य विकास अधिकारी सहित चार भर्तियों की लिखित परीक्षा का परिणाम रद्द - राजस्थान लेटेस्ट न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट एग्रीकल्चर अनुसंधान अधिकारी, असिस्टेंट एग्रीकल्चर अधिकारी भर्ती-2018 और मत्स्य विकास अधिकारी व सहायक मत्स्य विकास अधिकारी भर्ती-2019 की (Rajasthan High Court canceled the result of written examination ) लिखित परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने नए सिरे से परिणाम जारी करने को कहा है.

High Court said to issue the result afresh,  Court gave instructions to RPSC
राजस्थान हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम किए रद्द.
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Published : Mar 9, 2022, 8:05 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट एग्रीकल्चर अनुसंधान अधिकारी, असिस्टेंट एग्रीकल्चर अधिकारी भर्ती-2018 और मत्स्य विकास अधिकारी व सहायक मत्स्य विकास अधिकारी भर्ती-2019 की लिखित (Rajasthan High Court canceled the result of written examination ) परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया है. अदालत ने आरपीएससी (राजस्थान लोक सेवा आयोग) को कहा है कि वह नियमानुसार (High Court said to issue the result afresh) नए सिरे से परिणाम जारी करे. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेष जितेन्द्र सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुशीला कलवानिया ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 2018 में असिस्टेंट एग्रीकल्चर अनुसंधान अधिकारी के 39 पदों और असिस्टेंट एग्रीकल्चर अधिकारी के 115 पदों के लिए भर्ती निकाली थी. इसी तरह मत्स्य विकास अधिकारी के 6 पदों और सहायक मत्स्य अधिकारी के दस पदों के लिए 2019 में भर्ती निकाली थी. जिसमें प्रावधान किया गया था कि लिखित परीक्षा के 40 फीसदी अंक, अकादमिक के 20 अंक और साक्षात्कार के 40 फीसदी अंक जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी.

पढ़ेंः Rajasthan Highcourt : एकलपीठ के परिणाम रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक, आयोग को परीक्षा लेने की छूट

इसके बावजूद आयोग ने सिर्फ लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुला लिया. याचिका में कहा गया कि एक बार भर्ती प्रक्रिया आरंभ होने के बाद उसके नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता. वहीं आयोग की ओर से कहा गया कि अकादमिक के 20 फीसदी अंक साक्षात्कार के बाद जोड़े जाते हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चारों भर्ती की लिखित परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट एग्रीकल्चर अनुसंधान अधिकारी, असिस्टेंट एग्रीकल्चर अधिकारी भर्ती-2018 और मत्स्य विकास अधिकारी व सहायक मत्स्य विकास अधिकारी भर्ती-2019 की लिखित (Rajasthan High Court canceled the result of written examination ) परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया है. अदालत ने आरपीएससी (राजस्थान लोक सेवा आयोग) को कहा है कि वह नियमानुसार (High Court said to issue the result afresh) नए सिरे से परिणाम जारी करे. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेष जितेन्द्र सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुशीला कलवानिया ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 2018 में असिस्टेंट एग्रीकल्चर अनुसंधान अधिकारी के 39 पदों और असिस्टेंट एग्रीकल्चर अधिकारी के 115 पदों के लिए भर्ती निकाली थी. इसी तरह मत्स्य विकास अधिकारी के 6 पदों और सहायक मत्स्य अधिकारी के दस पदों के लिए 2019 में भर्ती निकाली थी. जिसमें प्रावधान किया गया था कि लिखित परीक्षा के 40 फीसदी अंक, अकादमिक के 20 अंक और साक्षात्कार के 40 फीसदी अंक जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी.

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इसके बावजूद आयोग ने सिर्फ लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुला लिया. याचिका में कहा गया कि एक बार भर्ती प्रक्रिया आरंभ होने के बाद उसके नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता. वहीं आयोग की ओर से कहा गया कि अकादमिक के 20 फीसदी अंक साक्षात्कार के बाद जोड़े जाते हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चारों भर्ती की लिखित परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया है.

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