ETV Bharat / city

Rajasthan High Court: डेयरी सुपरवाइजर पद पर अयोग्य को नियुक्ति देने पर रोक - राजस्थान लेटेस्ट न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीडीएफ की ओर से आयोजित डेयरी सुपरवाइजर भर्ती 2021 में चयनित अपात्र अभ्यर्थियों (Rajasthan High Court bans appointment ) की नियुक्ति पर रोक लगा दी है.

Rajasthan High Court bans appointment,  ineligible for the post of Dairy Supervisor
राजस्थान हाईकोर्ट.
author img

By

Published : Mar 9, 2022, 8:18 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीडीएफ की ओर से आयोजित डेयरी सुपरवाइजर भर्ती-2021 में चयनित किए गए अपात्र अभ्यर्थियों को (Rajasthan High Court bans appointment ) नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने मामले में सहकारिता भर्ती बोर्ड और आरसीडीएफ सहित अन्य से जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश एससी यादव व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरसीडीएफ ने डेयरी सुपरवाइजर के 13 पदों के लिए भर्ती निकाली थी. जिसमें सचिव पद पर तीन साल का कार्यानुभव रखने का प्रावधान किया गया था. याचिका में कहा गया कि भर्ती बोर्ड ने जिन अभ्यर्थियों का चयन किया है, उनके पास प्रयोगशाला सहायक और सहायक सचिव पद का अनुभव है. इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति देने की तैयारी की जा रही है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अपात्रों को नियुक्ति देने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीडीएफ की ओर से आयोजित डेयरी सुपरवाइजर भर्ती-2021 में चयनित किए गए अपात्र अभ्यर्थियों को (Rajasthan High Court bans appointment ) नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने मामले में सहकारिता भर्ती बोर्ड और आरसीडीएफ सहित अन्य से जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश एससी यादव व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरसीडीएफ ने डेयरी सुपरवाइजर के 13 पदों के लिए भर्ती निकाली थी. जिसमें सचिव पद पर तीन साल का कार्यानुभव रखने का प्रावधान किया गया था. याचिका में कहा गया कि भर्ती बोर्ड ने जिन अभ्यर्थियों का चयन किया है, उनके पास प्रयोगशाला सहायक और सहायक सचिव पद का अनुभव है. इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति देने की तैयारी की जा रही है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अपात्रों को नियुक्ति देने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

पढ़ेंः Rajasthan High Court: मत्स्य विकास अधिकारी सहित चार भर्तियों की लिखित परीक्षा का परिणाम रद्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.