जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीडीएफ की ओर से आयोजित डेयरी सुपरवाइजर भर्ती-2021 में चयनित किए गए अपात्र अभ्यर्थियों को (Rajasthan High Court bans appointment ) नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने मामले में सहकारिता भर्ती बोर्ड और आरसीडीएफ सहित अन्य से जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश एससी यादव व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरसीडीएफ ने डेयरी सुपरवाइजर के 13 पदों के लिए भर्ती निकाली थी. जिसमें सचिव पद पर तीन साल का कार्यानुभव रखने का प्रावधान किया गया था. याचिका में कहा गया कि भर्ती बोर्ड ने जिन अभ्यर्थियों का चयन किया है, उनके पास प्रयोगशाला सहायक और सहायक सचिव पद का अनुभव है. इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति देने की तैयारी की जा रही है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अपात्रों को नियुक्ति देने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
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