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पुलिसकर्मियों से वसूली पर रोक, हाईकोर्ट ने डीजीपी और एसीएस गृह से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने वित्त विभाग की ओर से की जा रही वसूली पर रोक लगा दी है. ये वसूली 30 अक्टूबर 2017 को जारी अधिसूचना के आधार पर की जा रही थी. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव, प्रमुख वित्त सचिव, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर जबाव मांगा है.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई वसूली पर रोक
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Published : Jan 27, 2020, 8:25 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने वित्त विभाग की ओर से 30 अक्टूबर 2017 को जारी अधिसूचना के आधार पर की जा रही वसूली पर रोक लगा दी है. इसके साथ की अदालत ने अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव, प्रमुख वित्त सचिव, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश अशोक गौड़ की खंडपीठ ने यह आदेश विक्रम सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई वसूली पर रोक

याचिका में अधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया और अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया की वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर 2017 को एक अधिसूचना जारी कर पुलिसकर्मियों की ग्रेड पे को कम करते हुए इसे एक जुलाई 2013 से लागू कर दिया और 30 अक्टूबर 2017 से दी गई अधिक ग्रेड पे की राशि की रिकवरी निकाल दी.

पढ़ें- जयपुर में पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज होने से पटवार संघ नाराज, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

याचिका में कहा गया की राज्य सरकार ने इस अधिसूचना को विधि विरुद्ध तरीके से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया है. कॉन्स्टेबलों को 9 साल की सेवा के बाद 28 सौ रुपए, 18 साल की सेवा के बाद 36 सौ रुपए और 27 साल की सेवा के बाद 42 सौ रुपए की ग्रेड पे मिल रही है. जो इस अधिसूचना के बाद 42 सौ रुपए ग्रेड पे वालों की 28 सौ रुपए और 36 सौ और 28 सौ ग्रेड पे वाले पुलिसकर्मियों की घटकर 24 सौ की ग्रेड पे हो जाएगी. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रिकवरी पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने वित्त विभाग की ओर से 30 अक्टूबर 2017 को जारी अधिसूचना के आधार पर की जा रही वसूली पर रोक लगा दी है. इसके साथ की अदालत ने अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव, प्रमुख वित्त सचिव, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश अशोक गौड़ की खंडपीठ ने यह आदेश विक्रम सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई वसूली पर रोक

याचिका में अधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया और अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया की वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर 2017 को एक अधिसूचना जारी कर पुलिसकर्मियों की ग्रेड पे को कम करते हुए इसे एक जुलाई 2013 से लागू कर दिया और 30 अक्टूबर 2017 से दी गई अधिक ग्रेड पे की राशि की रिकवरी निकाल दी.

पढ़ें- जयपुर में पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज होने से पटवार संघ नाराज, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

याचिका में कहा गया की राज्य सरकार ने इस अधिसूचना को विधि विरुद्ध तरीके से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया है. कॉन्स्टेबलों को 9 साल की सेवा के बाद 28 सौ रुपए, 18 साल की सेवा के बाद 36 सौ रुपए और 27 साल की सेवा के बाद 42 सौ रुपए की ग्रेड पे मिल रही है. जो इस अधिसूचना के बाद 42 सौ रुपए ग्रेड पे वालों की 28 सौ रुपए और 36 सौ और 28 सौ ग्रेड पे वाले पुलिसकर्मियों की घटकर 24 सौ की ग्रेड पे हो जाएगी. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रिकवरी पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:बाईट- याचिकाकर्ता के वकील धर्मवीर ठोलिया

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने वित्त विभाग की ओर से 30 अक्टूबर 2017 को जारी अधिसूचना के आधार पर की जा रही वसूली पर रोक लगा दी है। इसके साथ की अदालत ने अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव, प्रमुख वित्त सचिव, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश अशोक गौड़ की खंडपीठ ने यह आदेश विक्रम सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया और अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया की वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर 2017 को एक अधिसूचना जारी कर पुलिसकर्मियों की ग्रेड पे को कम करते हुए इसे एक जुलाई 2013 से लागू कर दिया। वहीं 30 अक्टूबर 2017 से दी गई अधिक ग्रेड पे की राशि की रिकवरी निकाल दी। याचिका में कहा गया की राज्य सरकार ने इस अधिसूचना को विधि विरुद्ध तरीके से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया है। कॉन्स्टेबलों को 9 साल की सेवा के बाद 2800 रुपए, 18 साल की सेवा के बाद 3600 रुपए और 27 साल की सेवा के बाद 4200 रुपए की ग्रेड पे मिल रही है। जो इस अधिसूचना के बाद 4200 रुपए ग्रेड पे वालों की 2800 रुपए और 3600 व 2800 ग्रेड पे वाले पुलिसकर्मियों की घटकर 2400 की ग्रेड पे हो जाएगी। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रिकवरी पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।Conclusion:
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