जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने वित्त विभाग की ओर से 30 अक्टूबर 2017 को जारी अधिसूचना के आधार पर की जा रही वसूली पर रोक लगा दी है. इसके साथ की अदालत ने अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव, प्रमुख वित्त सचिव, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश अशोक गौड़ की खंडपीठ ने यह आदेश विक्रम सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया और अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया की वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर 2017 को एक अधिसूचना जारी कर पुलिसकर्मियों की ग्रेड पे को कम करते हुए इसे एक जुलाई 2013 से लागू कर दिया और 30 अक्टूबर 2017 से दी गई अधिक ग्रेड पे की राशि की रिकवरी निकाल दी.
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याचिका में कहा गया की राज्य सरकार ने इस अधिसूचना को विधि विरुद्ध तरीके से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया है. कॉन्स्टेबलों को 9 साल की सेवा के बाद 28 सौ रुपए, 18 साल की सेवा के बाद 36 सौ रुपए और 27 साल की सेवा के बाद 42 सौ रुपए की ग्रेड पे मिल रही है. जो इस अधिसूचना के बाद 42 सौ रुपए ग्रेड पे वालों की 28 सौ रुपए और 36 सौ और 28 सौ ग्रेड पे वाले पुलिसकर्मियों की घटकर 24 सौ की ग्रेड पे हो जाएगी. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रिकवरी पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.