ETV Bharat / city

आयुर्वेद कर्मचारी को उपार्जित अवकाश के बदले भुगतान क्यों नहींः हाई कोर्ट - जयपुर समाचार

राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विभाग में कार्यरत कर्मचारी को देय उपार्जित अवकाश के बदले भुगतान नहीं करने पर चिकित्सा सचिव और आयुर्वेद निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसके शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रोशनलाल सैनी की याचिका पर दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट
author img

By

Published : Apr 3, 2021, 4:59 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विभाग में कार्यरत कर्मचारी को देय उपार्जित अवकाश के बदले भुगतान नहीं करने पर चिकित्सा सचिव और आयुर्वेद निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसके शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रोशनलाल सैनी की याचिका पर दिए.

रामप्रताप सैनी, वकील, याचिकाकर्ता

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने कोविड में ड्यूटी दी थी. राज्य सरकार चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के बदले भुगतान कर रही है, लेकिन राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को दिए जाने वाले उपार्जित अवकाश की नई स्वीकृति देने पर रोक लगा दी है, जबकि पूर्व में कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान किया जाता था.

यह भी पढ़ेः सवाईमाधोपुर : चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा बुजुर्ग, देवदूत बनकर आए RPF जवान ने यूं बचाई जान, देखें VIDEO

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार का यह कृत्य मनमाना और भेदभावपूर्ण है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विभाग में कार्यरत कर्मचारी को देय उपार्जित अवकाश के बदले भुगतान नहीं करने पर चिकित्सा सचिव और आयुर्वेद निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसके शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रोशनलाल सैनी की याचिका पर दिए.

रामप्रताप सैनी, वकील, याचिकाकर्ता

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने कोविड में ड्यूटी दी थी. राज्य सरकार चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के बदले भुगतान कर रही है, लेकिन राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को दिए जाने वाले उपार्जित अवकाश की नई स्वीकृति देने पर रोक लगा दी है, जबकि पूर्व में कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान किया जाता था.

यह भी पढ़ेः सवाईमाधोपुर : चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा बुजुर्ग, देवदूत बनकर आए RPF जवान ने यूं बचाई जान, देखें VIDEO

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार का यह कृत्य मनमाना और भेदभावपूर्ण है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.