जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने आरएएस भर्ती-2021 में अलग-अलग अंगों में कुल चालीस फीसदी से अधिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं देने पर आरपीएससी और कार्मिक विभाग से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश मोहित मंगल की याचिका पर दिए.
याचिका मेंं अधिवक्ता रमाकांत गौतम ने अदालत को बताया कि दिव्यांग अधिनियम के तहत सरकारी सेवाओं में चार फीसदी पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है. इनमें से एक फीसदी पद उन दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं, जो अलग-अलग अंगों में कुल चालीस फीसदी से अधिक दिव्यांगता वाले हैं.
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इसके बावजूद आरएएस भर्ती-2021 (RAS Recruitment-2021) में ऐसे दिव्यांगों के लिए एक फीसदी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है और मल्टी डिसेबल केटेगिरी में उनका ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.