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भूगोल स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 में विवादित उत्तरों को लेकर राजस्थान HC ने मांगा जवाब - Jaipur News

राजस्थान हाईकोर्ट ने भूगोल विषय के लिए आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 में विवादित उत्तरों के मामले में शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित आरपीएससी को नोटिस जारी किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश रितु कुमारी की याचिका पर दिया है.

Geography School Lecturer Recruitment 2018, जयपुर न्यूज
भूगोल स्कूल व्याख्याता भर्ती को लेकर राजस्थान HC में सुनवाई
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Published : Mar 1, 2021, 9:17 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने भूगोल विषय के लिए आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 में विवादित उत्तरों के मामले में सुनवाई की. जिसमें कोर्ट ने शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने संशोधित उत्तर कुंजी को याचिका के निर्णयाधीन रखा है.

न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश रितु कुमारी की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया कि लिखित परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद आयोग ने याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया था. वहीं मुख्य चयन सूची जारी करते समय याचिकाकर्ता को बाहर कर दिया गया. याचिका में कहा गया कि आयोग ने बिना आपत्तियां मांगे ही संशोधित उत्तर कुंजी जारी की. वहीं संशोधित उत्तर कुंजी में दो प्रश्नों के उत्तर भी गलत तरीके से बदल दिए. साथ ही एक प्रश्न को डिलीट कर दिया गया. जिसके चलते याचिकाकर्ता चयन से वंचित हो गई.

यह भी पढ़ें. जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर के पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

याचिकाकर्ता की ओर से एनसीईआरटी सहित अन्य पुस्तके पेश कर कहा कि आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में कुछ प्रश्नों की गलत जांच की है. ऐसे में विशेषज्ञ कमेटी गठित कर विवादित प्रश्नों की जांच कराई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए संशोधित उत्तर कुंजी को याचिका के निर्णयाधीन रखा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने भूगोल विषय के लिए आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 में विवादित उत्तरों के मामले में सुनवाई की. जिसमें कोर्ट ने शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने संशोधित उत्तर कुंजी को याचिका के निर्णयाधीन रखा है.

न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश रितु कुमारी की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया कि लिखित परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद आयोग ने याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया था. वहीं मुख्य चयन सूची जारी करते समय याचिकाकर्ता को बाहर कर दिया गया. याचिका में कहा गया कि आयोग ने बिना आपत्तियां मांगे ही संशोधित उत्तर कुंजी जारी की. वहीं संशोधित उत्तर कुंजी में दो प्रश्नों के उत्तर भी गलत तरीके से बदल दिए. साथ ही एक प्रश्न को डिलीट कर दिया गया. जिसके चलते याचिकाकर्ता चयन से वंचित हो गई.

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