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BSP विधायकों के कांग्रेस में दल बदल का मामला, सुप्रीम कोर्ट के बाद ही सुनवाई करेगा हाईकोर्ट - Rajasthan High court order

राजस्थान हाइकोर्ट में बसपा विधायकों के कांग्रेस में दल बदल के मामले में सुनवाई मंगलवार दोपहर 2 बजे तक टल गई है. अब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ही हाइकोर्ट अपनी सुनवाई करेगा.

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हाइकोर्ट की सुनवाई टली
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Published : Aug 11, 2020, 12:02 PM IST

जयपुर. बसपा विधायकों के कांग्रेस में दल बदल के मामले में राजस्थान हाइकोर्ट में सुनवाई मंगलवार दोपहर 2 बजे तक टल गई है. हाइकोर्ट अब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अपनी सुनवाई करेगा. न्यायाधीश महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश मदन दिलावर और बसपा की ओर से दायर याचिका पर दिए है.

सुनवाई के दौरान बसपा की ओर से कहा गया कि मामले में हाइकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेश की गई है. वहीं कांग्रेस में शामिल सभी 6 विधायकों ने हाइकोर्ट से केस ट्रांसफर करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश की है.

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इन दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कुछ देर में सुनवाई करेगा. बसपा के इस तथ्य का मदन दिलावर की ओर से भी समर्थन किया गया है. इस पर एकलपीठ ने मामले की सुनवाई 2 बजे तक टाल दी है. मामले में कांग्रेस और पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की ओर से पक्षकार बनाने की अर्जी भी एकलपीठ में पेश की गई है. इस पर एकलपीठ में सुनवाई होना बाकी है.

जयपुर. बसपा विधायकों के कांग्रेस में दल बदल के मामले में राजस्थान हाइकोर्ट में सुनवाई मंगलवार दोपहर 2 बजे तक टल गई है. हाइकोर्ट अब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अपनी सुनवाई करेगा. न्यायाधीश महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश मदन दिलावर और बसपा की ओर से दायर याचिका पर दिए है.

सुनवाई के दौरान बसपा की ओर से कहा गया कि मामले में हाइकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेश की गई है. वहीं कांग्रेस में शामिल सभी 6 विधायकों ने हाइकोर्ट से केस ट्रांसफर करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश की है.

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इन दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कुछ देर में सुनवाई करेगा. बसपा के इस तथ्य का मदन दिलावर की ओर से भी समर्थन किया गया है. इस पर एकलपीठ ने मामले की सुनवाई 2 बजे तक टाल दी है. मामले में कांग्रेस और पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की ओर से पक्षकार बनाने की अर्जी भी एकलपीठ में पेश की गई है. इस पर एकलपीठ में सुनवाई होना बाकी है.

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