जयपुर. राजस्थान नगर पालिका (Rajasthan Municipality Service) के प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवा नियमों और अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियमों में राज्य सरकार द्वारा संशोधन किया गया है. स्वायत्त शासन विभाग (Self governance unit) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग की महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है.
दरअसल राज्य सरकार ने इन सभी वर्गों की लिए नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की है. वहीं अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा नियमों में इनकी नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की है.
इन सेवाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त सभी व्यक्तियों का परिवीक्षाकाल का 2 वर्ष होगा. लेकिन राजस्थान नगरपालिका प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति पहले से ही स्थापन्न या अस्थाई रूप से सेवारत हो तो उसका परिवीक्षा काल अधिकतम 6 महीने होगा.
इस तरह इन नियमों की अनुसूची में राजस्थान नगरपालिका प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवा के नियमों में संशोधन करते हुए अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियंता, अधीक्षण अभियंता से अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता से मुख्य अभियंता के पदों की 100 प्रतिशत पदोन्नति वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर होगी.
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वहीं राजस्थान नगरपालिका अधिनस्थ सेवा के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता सिविल, विधुत एवं यांत्रिकी के पद सीधी भर्ती के होंगे. इनमें से 80% रिक्तियां सिविल विधुत और यांत्रिकी के डिग्रीधारी से भरी जाएंगी और बची हुई 20% रिक्तियां डिप्लोमाधारी से भरी जाएंगी.