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राजस्थान डीजीपी ने 40 प्रतिशत पुलिस स्टाफ को बैरक में रहने के दिए निर्देश - पुलिस को बैरक में रहने के निर्देश

राजस्थान पुलिस के महानिदेशक एमएल लाठर ने एक आदेश जारी करते हुए पुलिस बल के 40 प्रतिशत स्टाफ को बैरक में रहने के निर्देश दिए हैं. अधिकांश पुलिसकर्मी बैरक में रहने के बजाय किराये के मकान में रहते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो पाता है. जिसे देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं.

Police instructions to stay in barracks, Rajasthan Police
राजस्थान डीजीपी ने 40 प्रतिशत पुलिस स्टाफ को बैरक में रहने के दिए निर्देश
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Published : May 25, 2021, 1:48 PM IST

जयपुर. आवश्यकता पड़ने पर तुरंत पुलिस बल उपलब्ध हो सके, इसे देखते हुए डीजीपी एमएल लाठर ने एक आदेश जारी करते हुए पुलिस बल के 40 प्रतिशत स्टाफ को बैरक में रहने के निर्देश दिए हैं. इसे लेकर पुलिस मुख्यालय से एक आदेश जारी किया गया है और आदेश जारी कर उसकी पालना कराने के लिए तमाम रेंज आईजी और जिला एसपी को निर्देशित किया गया है.

Police instructions to stay in barracks, Rajasthan Police
डीजीपी के निर्देश

पुलिस कर्मियों के लिए तमाम पुलिस लाइन और थानों में बैरक का निर्माण उनके निवास के लिए किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकांश पुलिसकर्मी बैरक में रहने के बजाय किराए के मकान में रह रहे हैं. ऐसे में आवश्यकता होने पर तुरंत पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी किए गए हैं.

पढ़ें- CM गहलोत ने फिर साधा केंद्र पर निशाना, कहा- वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ तो तीसरी लहर में हम बच्चों को बचा नहीं पाएंगे

आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि नवविवाहित और अविवाहित महिला-पुरुष पुलिसकर्मी भी बैरक में रहने की बजाय किराए के मकान में रह रहे हैं, जबकि अविवाहित पुलिसकर्मी को बैरक में ही रहना होता है. जिसे देखते हुए डीजीपी ने यह निर्देश दिए हैं कि कोई भी पुलिसकर्मी संबंधित पुलिस अधीक्षक और कमांडेंट की स्वीकृति के बिना किराए के मकान में नहीं रह सकेंगे. जो भी पुलिसकर्मी इस आदेश की पालना नहीं करेगा, उसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाएगा. जिसके खिलाफ अनुशासनहीनता करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

जयपुर. आवश्यकता पड़ने पर तुरंत पुलिस बल उपलब्ध हो सके, इसे देखते हुए डीजीपी एमएल लाठर ने एक आदेश जारी करते हुए पुलिस बल के 40 प्रतिशत स्टाफ को बैरक में रहने के निर्देश दिए हैं. इसे लेकर पुलिस मुख्यालय से एक आदेश जारी किया गया है और आदेश जारी कर उसकी पालना कराने के लिए तमाम रेंज आईजी और जिला एसपी को निर्देशित किया गया है.

Police instructions to stay in barracks, Rajasthan Police
डीजीपी के निर्देश

पुलिस कर्मियों के लिए तमाम पुलिस लाइन और थानों में बैरक का निर्माण उनके निवास के लिए किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकांश पुलिसकर्मी बैरक में रहने के बजाय किराए के मकान में रह रहे हैं. ऐसे में आवश्यकता होने पर तुरंत पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी किए गए हैं.

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आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि नवविवाहित और अविवाहित महिला-पुरुष पुलिसकर्मी भी बैरक में रहने की बजाय किराए के मकान में रह रहे हैं, जबकि अविवाहित पुलिसकर्मी को बैरक में ही रहना होता है. जिसे देखते हुए डीजीपी ने यह निर्देश दिए हैं कि कोई भी पुलिसकर्मी संबंधित पुलिस अधीक्षक और कमांडेंट की स्वीकृति के बिना किराए के मकान में नहीं रह सकेंगे. जो भी पुलिसकर्मी इस आदेश की पालना नहीं करेगा, उसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाएगा. जिसके खिलाफ अनुशासनहीनता करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

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