जयपुर. आवश्यकता पड़ने पर तुरंत पुलिस बल उपलब्ध हो सके, इसे देखते हुए डीजीपी एमएल लाठर ने एक आदेश जारी करते हुए पुलिस बल के 40 प्रतिशत स्टाफ को बैरक में रहने के निर्देश दिए हैं. इसे लेकर पुलिस मुख्यालय से एक आदेश जारी किया गया है और आदेश जारी कर उसकी पालना कराने के लिए तमाम रेंज आईजी और जिला एसपी को निर्देशित किया गया है.
पुलिस कर्मियों के लिए तमाम पुलिस लाइन और थानों में बैरक का निर्माण उनके निवास के लिए किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकांश पुलिसकर्मी बैरक में रहने के बजाय किराए के मकान में रह रहे हैं. ऐसे में आवश्यकता होने पर तुरंत पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी किए गए हैं.
आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि नवविवाहित और अविवाहित महिला-पुरुष पुलिसकर्मी भी बैरक में रहने की बजाय किराए के मकान में रह रहे हैं, जबकि अविवाहित पुलिसकर्मी को बैरक में ही रहना होता है. जिसे देखते हुए डीजीपी ने यह निर्देश दिए हैं कि कोई भी पुलिसकर्मी संबंधित पुलिस अधीक्षक और कमांडेंट की स्वीकृति के बिना किराए के मकान में नहीं रह सकेंगे. जो भी पुलिसकर्मी इस आदेश की पालना नहीं करेगा, उसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाएगा. जिसके खिलाफ अनुशासनहीनता करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी.